प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सिंगोैद के निलंबित कर्मचारी नरेन्द्र पटैल के विरूद्ध धोखाधडी का प्रकरण दर्ज

जबलपुर दर्पण। थाना प्रभारी पनागर अजय बहादुर सिंह ने बताया कि सहकारी निरीक्षक पुनीत तिवारी द्वारा कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला जबलपुर कार्यालय से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें लेख है कि वर्ष 2018-19 में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सिंगौद के निलबित कर्मचारी नरेन्द्र पटेल के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान वर्ष 2018-19 में खाता धारकांे रामनरेश पटेल, देवीप्रसाद पटेल एवं श्रीमती चंदा बाई पटेल, सुनील पटेल, अनिल गोलछा एवं सरिता गोलछा के केसीसी खाद्य खातो से रासायनिक खाद्य सामग्री का वितरण कर अन्य कृषकों को विक्रय कर उनके खातो में फर्जी तौर से रासायनिक खाद्य सामग्री दर्शाकर उनके खातो से राशि की धोखाधडी कर हडप लेने सबंधी शिकायत विवेक पटेल, सुनील पटेल एवं रौनक गोलछा द्वारा शिकायत सीएम हेल्प लाईन एवं आवेदन पत्र के माध्यम से सहकारिता विभाग में की गयी जिस पर वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक प्रशांत कौरव एवं राजेन्द्र यादव सहकारी निरीक्षक, आलोक साहू उपअंकेक्षक की विशेष अंकेक्षण टीम गठित कर उक्त सबंध में जांच करायी गयी । जांच में पाया गया कि तात्कालीन प्रभारी प्रबंधक नरेन्द्र पटेल द्वारा खरीफ वर्ष 2018-19 में दिनांक 30-07-2018 से लगातार कृषकों के खातों में रासायनिक खाद्य सामग्री को क्षेत्र के अन्यत्र कास्तकारों को नगद के रूप में विक्रय कर राशि को हडप कर तथा शिकायतकर्ताओं के केसीसी खातो में फर्जी तौर से उनके हस्ताक्षर परमिटांे में कर राशि उनके केसीसी खातों में समायोजन कर कर्ज चढ़ाया गया है । नरेन्द्र पटेल द्वारा उपरोक्त कृषको के साथ उनके नाम से फर्जी ऋण राशि 10 लाख 18 हजार 163 रूपये की राशि अवैधानिक तौर से कूटरचित दस्तावेजो के माध्यम से अपने हित में लाभ लेकर सबंधित कृषकों के साथ धोखाधड़ी कर उनकी राशि को हड़प लिया गया है।
शिकायत पर पाया गया कि वर्ष 2018-19 में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सिंगोैद के निलंबित कर्मचारी नरेन्द्र पटैल के द्वारा अपने कार्यालय के खाता धारकों रामनरेश पटैल, देवीप्रसाद पटैल, श्रीमती चंदा बाई पटैल, सुनील पटैल अनिल गोलछा एवं सरिता गोलछा के केसीसी खाद्य खातों से रासायनिक खाद्य सामग्री का वितरण कर अन्यत्र कृषकों केा विक्रय कर उनके खातों में फर्जी तौर से रासायनिक खाद्य सामग्री दर्शाकर उनके खातो से राशि की धोखाधड़ी हड़प लेने संबंधी शिकायत विवेक पटैल, सुनील पटैल एवं रौनक गोला द्वारा शिकायत सीएम हेल्प लाईन एवं आवेदन पत्र के माध्यम से सहकारिता विभाग की गई जिसकी जांच कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला जबलपुर द्वारा करने पर दिनंाक 30-7-2018 से लगातार कृषकों के खातों में रासायनिक खाद्य सामग्री केा क्षेत्र क अन्यत्र कास्तकारों को नगद के रूप में विक्रय कर राशि हड़पकर तथा शिकायतकर्ताओं के केसीसी खातों में फर्जी तौर से उनके हस्ताक्षर परमिटों में कर राशि उनके केसीसी खातों में समायोजन कर कर्ज चढ़ाया जाना पाया गया।आरोपी नरेन्द्र पटैल द्वारा उपरोक्त कृषकों के साथ उनके नाम से फर्जी ऋण राशि 10 लाख 18 हजार 163 रूपये की राशि अवैधानिक तौर से कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से अपने हित मे लाभ लेकर संबंधित कृषकों के साथ धोखाधड़ी करना पाये जाने से थाना पनागर में आरोपी नरेन्द्र पटैल के विरूद्ध अपराध क्रमांक 1078/23 धारा 420, 409, 467, 468, 471 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।



