जबलपुर दर्पण

बिना पंजीकरण के विज्ञापन प्रदर्शित करने पर विजयनगर स्थित एस.आर. मॉल पर लगा 2.40 लाख रूपये का जुर्माना

जबलपुर दर्पण । निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशानुसार शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे विज्ञापनों और होर्डिंग्स के खिलाफ नगर निगम की होर्डिंग शाखा ने आज शनिवार को कड़ा रुख अपनाया। विजय नगर स्थित प्रसिद्ध एस.आर. मॉल द्वारा बिना पंजीकरण के विज्ञापन प्रदर्शित करने पर निगम ने 2,40,000 रुपये की भारी पेनाल्टी लगायी।

नियमों की अनदेखी पड़ी महंगी- नगर निगम को सूचना मिली थी कि एस.आर. मॉल प्रबंधन द्वारा अपने परिसर में विज्ञापनों का प्रदर्शन बिना किसी वैधानिक पंजीकरण के किया जा रहा है। यह कृत्य एम.पी. आउटडोर मीडिया रूल्स 2017 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी के तहत निगम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जुर्माना अधिरोपित किया।

मौके पर चस्पा किया गया नोटिस- कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने न केवल पेनाल्टी लगाई, बल्कि मॉल परिसर में नोटिस चस्पा कर सख्त चेतावनी भी दी। कार्रवाई के दौरान अपर आयुक्त श्रीमती अंजू सिंह ठाकुर, होर्डिंग शाखा उपयंत्री अंकित चौधरी, बाजार विभाग से शक्ति रजक आदि उपस्थित रहे।

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