मण्डला दर्पणमध्य प्रदेश

आशीष सिंगौर तथा सुल्तानी उर्फ रूपनारायण एक वर्ष के लिए जिलाबदर

मंडला दर्पण। आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलग्न रहने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना द्वारा आशीष सिंगौर पिता विजय सिंगौर निवासी भपसा महाराजपुर थाना, जिला मण्डला, उम्र 29 वर्ष तथा सुल्तानी उर्फ रूपनारायण पिता खिल्लू उर्फ खिलैया यादव निवासी ग्राम एवं थाना टिकरिया जिला मंडला उम्र 53 वर्ष को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला मंडला तथा उसकी सीमा से संबद्ध मध्यप्रदेश राज्य के राजस्व जिले जबलपुर, डिंडौरी, बालाघाट एवं सिवनी की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। निर्बन्ध आदेश की अवधि में आशीष सिंगौर जिस-जिस थाना क्षेत्र में निवास अथवा आवागमन करेंगे, अपने आने तथा प्रस्थान करने की सूचना देंगे तथा प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे क्षेत्राधिकार वाले थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

deepak Jat

MANDLA JILA BUREAU DEEPAK SINGH JAT

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