अर्थ दण्ड सुनाकर भेजा जेल

ब्यौहारी। ब्यौहारी मे केशरवानी पेट्रोल पंप के पास हुए गोलीकांड मे जयशंकर की हत्या हुईं थीं एवं राघवेन्द्र चतुर्वेदी घायल हुए थे जिस पर हरिमोहन तिवारी , सिद्धार्थ तिवारी, मोहन तिवारी , और सच्चिदानंद तिवारी को आरोपी बनाया गया था बारह साल तक चली सुनवाई मे सत्र मे आज सत्र न्यायाधीश निसार अहमद ने हरिमोहन तिवारी और सिद्धार्थ तिवारी को धारा 307 एवं 304 , 34 भादं सं के अपराध में 10 वर्ष का कारावास और 4000 , 4000 रूपए का अर्थ दण्ड सुनाकर जेल भेज दिया गया है उसी घटना के काउन्टर प्रकरण सत्र प्र क्र 132/10 मे अरुणोदयानन्द शुक्ल अधिवक्ता , रीतेश शुक्ल , विवेकानन्द शुक्ल , तथा दूसरे प्रकरण मे गोली से आहत हुए राघवेन्द्र चतुर्वेदी को धारा 30 / 148 / 149 / 324 भा दं सं आदि के अपराध में दस दस वर्ष का कारावास और सभी को चार चार हजार रुपये का अर्थ दण्ड सुनाया गया है दोनों पक्ष फैसले से असहमत होकर माननीय उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है।



