अवैध रूप से गांजा रखने वाले आरोपी को पांच वर्ष का कारावास

50 हजार रूपए का अतिरिक्त अर्थदंड भी आरोपी पर लगाया
डिंडोरी,जबलपुर दर्पण न्यूज। मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया गया कि थाना समनापुर के अपराध क्रमांक 426/2019 के आरोपी गोरेलाल पिता पोथीलाल राठौर उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम कोकोमटा थाना समनापुर जिला डिण्डौरी को अवैध रूप से गांजा रखने के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को 5 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। बताया गया कि दिनांक 10.11.2019 को ग्राम कमको-कोकोमटा, पगडण्डी रास्ते में 10 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा अवैध रूप से रखने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी द्वारा आरोपी गोरेलाल राठौर को धारा 8ग/8सी सहपठित धारा 20(ख)(ii)(आ) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रूपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश भी पारित किया गया।



