होटल संचालकों/मैनेजरों की ली गई बैठक, दिये गये निर्देश

जबलपुर दर्पण । हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा (नियमित/स्वाध्यायी) वर्ष 2026 जिले के परीक्षा केन्द्रो में आयोजित होंगी। परीक्षाओं व परीक्षा की तैयारी के दौरान छात्र-छात्राओं को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग से पढाई करने में बाधा उत्पन्न होगी जिसे ध्यान में रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.), के मार्ग दर्शन में आज 7-2-2026 को शाम 4 बजे कन्ट्रोल रूम में होटल संचालको/मैनेजरों की बैठक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष गुप्ता (भा.पु.से.) द्वारा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री बी.एस. गोठरिया की उपस्थिति में ली गयी।
आयोजित बैठक मे सभी होटल संचालकों/मैनेजरों को साउंड के सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन का पालन करने हेतु निर्देशित करते हुये कहा कि डी.जे. का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे तक ही सम्बंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट की अनुमति से किया जा सकेगा, परंतु यह अनुमति सीमित अवधि तथा सीमित क्षेत्र के लिये ही दी जायेगी। अनुमति के दौरान भी 2 साउंड बाक्स से अधिक उपयोग नहीं किये जा सकेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति कार्यक्रम परिसर के लिये ही दी जा सकेगी। साउंड सिस्टम की अनुमति प्राप्त करते हुये साउंड सिस्टम का इस्तेमाल इस प्रकार करेंगे कि उससे किसी को परेशानी न हो ,साथ ही साउंड सिस्टम की आवाज परिसर तक ही सीमित रहे यह सुनिश्चित करेंगे। वाहन पार्किंग की व्यवस्था इस प्रकार करेंगे कि यातायात अवरूद्ध न हो।



