जबलपुर दर्पण

अवैध काॅलोनी विकसित करने वाले काॅलोनाईजर को नगर निगम द्वारा नोटिस जारी, 15 दिवस के अंदर संतोषपूवर्क जबाव नहीं देने पर की जायेगी कार्यवाही

जबलपुर दर्पण । निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर शहर को स्मार्ट और व्यवस्थित बनाने की दिशा में नगर निगम के कॉलोनी सेल ने एक प्रभावी कदम उठाया है। अंसारी डेवलपर्स द्वारा प्रोपराइटर श्री सिराजुद्दीन पिता गुलाम रसूल निवासी 621/बी, गली नं. 3, संजीवनी अस्पताल के पीछे, राम नगर, गोहलपुर द्वारा बिना अनुमति के पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड, जबलपुर है के द्वारा मौजा/ग्राम अमखेरा न.बं. 04 प.ह.नं. 24/26 नया 80 खसरा नं. 249 के भाग की भूमि पर विकसित की जा रही कॉलोनी पर जारी किया गया कारण बताओ नोटिस यह स्पष्ट करता है कि अब शहर में अनियोजित विकास की अनुमति नहीं दी जाएगी।
काॅलोनी सेल प्रभारी ने बताया कि नागरिक अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर प्लॉट खरीदते हैं। अवैध कॉलोनियों में बाद में सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना पड़ता है। निगम की इस सख्ती से भविष्य में नागरिकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी रुकेगी। बिना नक्शा पास कराए और बिना अनुमति के बनाई गई कॉलोनियां शहर के ड्रेनेज और ट्रैफिक सिस्टम को बिगाड़ती हैं। वैध कॉलोनियों से शहर का स्वरूप सुंदर और संगठित रहता है।
उन्होंने बताया कि म.प्र. नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत की जा रही यह कार्रवाई दर्शाती है कि नियम सभी बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए समान हैं। इससे अन्य कॉलोनाइजर्स को भी नियमों के पालन की प्रेरणा मिलेगी। निगम के काॅलोनी सेल ने काॅलोनी डेवलपर को 15 दिन का समय देकर न्यायसंगत प्रक्रिया अपनाई है, ताकि वह अपना पक्ष रख सके या स्वयं सुधार कर सके।

नागरिकों के लिए सुझाव निगम की इस सक्रियता का लाभ उठाते हुए, निवेशकों को भी सलाह दी जाती है कि वे किसी भी भूमि या प्लॉट में निवेश करने से पहले रजिस्ट्रेशन और नगर निगम की अनुमति संबंधी दस्तावेजों की जांच अवश्य करें।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page

situs nagatop

nagatop slot

kingbet188

slot gacor

SUKAWIN88