जबलपुर दर्पण

बिना अनुज्ञा पत्र के परिवहन यूपी ट्रक में भंडारण कर ले जा रहें चालक के उपर लगाया जुर्माना, कृषि उपज मंडी समिति सिहोरा द्वारा की गई कार्यवाही

मनीष श्रीवास जबलपुर दपर्ण । जबलपुर जिले की कृषि उपज मंडी अंतर्गत मंगलवार को यूपी ट्रक में भंडारण कर ले जा रहें चालक के उपर लगाया जुर्माना हुई कार्यवाही।
प्रकरण दिनांक – 07/07/2026
भोपाल प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड /सयुंक्त संचालक मो.शाहिद खान, मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय, जबलपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व /भारसाधक सिहोरा श्रीमति ज्योति परस्ते एवं मण्डी सचिव श्रीमति सविता धुर्वे कृषि उपज मंडी समिति सिहोरा के मार्गदर्शन में दिनांक 07/07/2026 को भ्रमण निरीक्षण के दौरान सिहोरा मंडी क्षेत्र के अंतर्गत मंडी उड़नदस्ता दल प्रभारी शिवलाल कुलेश उप निरीक्षक, प्रमोद पटेल उप निरीक्षक सदस्य , पूसाम उपनिरीक्षक ,नरेन्द्र गर्ग सहायक ग्रेड-3 के द्वारा वाहन निरीक्षण करने पर वाहन क्रमांक UP -70 FT 1313 में कृषि उपज- गेहूं, कुल वजन 300.00किवंटल व्यापारी अमृतलाल निवासी गोसलपुर द्वारा बगैर अनुज्ञा पत्र के अवैध परिवहन करते हुए पाया गया।
जिसके विरुद्ध म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(6) के उल्लंघन करने पर उक्त वाहन का प्रकरण तैयार कर धारा 19(4) के अंतर्गत कार्यवाही की गई। साथ ही निम्नानुसार दाण्डिक शुल्क अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की गई।
ट्रक क्रमांक एवं जुर्माना राशि कार्यवाही गोसलपुर नेशनल हाईवे 30 पर की गई।

  1. वाहन क्र. – UP70FT-1313
  2. परिवहन मार्ग – गोसलपुर से हैदराबाद
  3. व्यापारी – अमृतलाल
  4. कृषि उपज – गेहूं
  5. मात्रा -300.00 क्विंटल
  6. पांच गुना मंडी शुल्क :- 50625/- रूपए।
  7. निराश्रित शुल्क: *6750/ – रूपए।
  8. कुल समझौता शुल्क:- 5000/-रुपये।
  9. कुल योग:- 62375/- रुपए जुर्माना की कार्यवाही की गई।

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