भोजशाला में जारी रहेगी अखंड पूजा,सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इंकार

जबलपुर दर्पण । बहुचर्चित भोजशाला बनाम कमाल मौला मस्जिद प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को यहां नमाज अदा करने की अनुमति देने तथा माँ वाग्देवी ( मां सरस्वती) के पूजन अर्चन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। प्रकरण के याचिका कर्ता डॉ.एच.पी. ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाप मुस्लिम पक्ष द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में मां वाग्देवी के पूजन अर्चन पर रोक लगाते हुए यहां नमाज अदा करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मुस्लिम पक्ष की ये मांगें ख़ारिज कर देने के कारण यहां सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू पक्ष द्वारा अखंड पूजन अर्चन जारी रखने का मार्ग प्रशस्त हो गया। याचिका कर्ता डॉ. एच. पी. तिवारी ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिमों को नमाज अदा करने के लिए भोजशाला परिसर के बाहर किसी निकटवर्ती स्थान में जगह उपलब्ध कराने का निर्देश देने के साथ ही प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। डॉ.तिवारी ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय का नोटिस मिलने के बाद हमारे द्वारा मजबूती से अपना पक्ष रखा जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा जाएगा।



