एमपी में देशी शराब का क्वार्टर अब 200 मिलीलीटर का
नवीन आबकारी व्यवस्था में प्रावधान में शराब की मात्रा बढ़ी
भोपाल। प्रदेश में अब देशी शराब का क्वार्टर 180 मिलीलीटर के स्थान पर 200 मिलीलीटर का होगा। इसका वर्ष 2020-21 हेतु जारी नवीन आबकारी व्यवस्था में प्रावधान किया गया है।
नई आबकारी व्यवस्था में कहा गया है कि डिस्टीलरियों को 200 मिलीलीटर की बोतल में देशी शराब की बाटलिंग की व्यवस्था बनाने हेतु अधिकतम तीन माह अर्थात 30 जून 2020 तक का समय दिया जायेगा। इस अवधि तक डिस्टीलरी पूर्व की भांति 180 मिलीलीटर की बोतलों में देशी शराब का प्रदाय कर सकेगा।
अगले साल के प्रदाय का भी ठेका मिल सकेगा :
नई आबकारी व्यवस्था में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि देशी मदिरा के बहुतायत अपूर्ति क्षेत्रों के सफल निविदाकत्र्ता वर्ष 2020-21 की समान देशी मदिरा प्रदाय दरों एवं शर्तों पर वर्ष 2021-22 पर प्रदाय के लिये सहमत हों तो वर्ष 2020-21 की विदिा को आगामी वर्ष अर्थात वर्ष 2021-22 के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
विदेशी शराब मॉल में मिलेगी :
नवीन आबकारी व्यवस्था में बीआईओ यानि बाटल्ड इन ओरिजिन शॉप किसी माल या शहर के प्रमुख स्थल में खोलने का भी प्रावधान किया गया है। यह वह विदेशी शराब होगी जो भारत से बाहर विदेश में निर्मित होती है। यह शॉप इंदौर एवं भोपाल महानगरों में 2-2 तथा जबलपुर एवं ग्वालियर महानगरों में 1-1 हो सकेगी। इन शॉपों में विदेशी मदिरा संभागीय गोदाम एवं कस्टम बाण्डेड गोदाम से सीधे प्राप्त की जा सकेगी। इन शॉप के लिये आरक्षित मूल्य प्रथम वर्ष के लिये 5 लाख रुपये होगा। इनका निष्पादन ई-टेण्डर से होगा। इन यॉप से सिर्फ विदेशी मदिरा मिलेगा और इनमें पीने की सुविधा नहीं होगी।
रात 2 बजे तक मिलेगी पीने की सुविधा :
नवीन आबकारी व्यवस्था में यह भी प्रावधान किया गया है कि रेस्तरां, होटल, रिसोर्ट एवं क्लब बार लायसेंस के लायसेंसियों को 5 हजार रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त फीस देने पर रात 2 बजे तक मदिरा पिलाने की सुविधा मिल सकेगी।
परन्तु ऐसी सुविधा एक वित्त वर्ष में अधिकतम आठ दिवस के लिये ही दी जा सकेगी। आनलाईन आकस्मिक लायसेंस भी रात दो बजे तक विदेशी मदिरा पीने की सुविधा दी जायेगी।