डिंडोरी दर्पणमध्य प्रदेश
शराब तस्कर को नहीं मिली जमानत

डिंडोरी दर्पण। शराब की अवैध रूप से परिवहन करते पाए जाने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दिया गया है। जानकारी देते हुए मीडिया सेल अभियोजन डिण्डौरी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि थाना डिण्डौरी के अपराध क्रमांक 1016/20 के आरोपी कृष्णा यादव पिता प्यारेलाल यादव उम्र 27 वर्ष निवासी हिनौता थाना शाहपुर को दिनांक 18 दिसंबर 2020 को मुखबिर की सूचना पर वाहन क्रमांक एम.पी. 18 सी. 7449 में अवैध शराब 82.680 लीटर परिवहन करते हुए पुलिस द्वारा जप्त किया। उक्त मामले में आरोपी की जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया।