जबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

शासकीय सेवकों, स्कूल-कॉलेज के शिक्षकों, दुकानदारों एवं सिनेमाहाल के स्टॉफ को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य

जबलपुर दर्पण। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जबलपुर जिले में पदस्थ सभी शासकीय सेवकों एवं कार्यालय प्रमुखों, स्कूल-कॉलेज एवं हॉस्टल में पदस्थ शिक्षकों और 18 वर्ष अधिक आयु के विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य कर दिया है ।
कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के मद्देनजर जारी इस आदेश में मार्केट प्लेस, मॉल एवं मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों तथा मल्टीप्लेक्स, सिनेमाहाल एवं थियेटर में कार्यरत स्टाफ के लिये भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज को जरूरी किया गया है ।
आदेश में शासकीय सेवकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सबंधित कार्यालय प्रमुख को दी गई है । इसी तरह स्कूल-कॉलेज के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टॉफ एवं 18 वर्ष से अधिक आयु के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के सम्पूर्ण वैक्सीनेशन का दायित्व शैक्षणिक संस्था के संचालक और प्राचार्य को दिया गया है । मार्केट प्लेस, मॉल एवं मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना सबंधित मार्केट एसोसिएशन, मॉल प्रबन्धन एवं मेले के आयोजको को सुनिश्चित करना होगा ।
प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया कि इसका उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

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