प्रतिबंधित पटाखो के विषय मे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश का पालन किए जानें हेतु दिशा निर्देश जारी

प्रतिबंधित पटाखो के विषय मे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश का पालन किए जानें हेतु दिशा निर्देश जारी
अनूपपुर 03 नवंबर / म.प्र. शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने अनूपपुर जिले की राजस्व सीमा में निम्न आदेश जारी किया है कि अनुमत्य एवं प्रतिबंधित पटाखों के विषय में सर्वाेच्च न्यायालय के द्वारा जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अनूपपुर जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रभावशील होगा तथा जारी पत्र में कहा गया है कि बैरियम साल्ट, लड़ी (जुड़े हुए पटाखे) वा वह पटाखे जिनकी तीव्रता विस्फोटक स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसीबल से अधिक ना हो, पटाखों का ई-कॉमर्स कंपनियां अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन विक्रय तथा गैर लाइसेंसी विक्रय, पटाखे जिनके निर्माण में एंट्रीमनी लिथियम मर्करी लेड स्ट्रॉन्टियम क्रोमेट का उपयोग किया गया हो वा रात्रि 8 बजे से पहले एवं रात्रि 10 बजे के बाद पटाखें चलाना प्रतिबंधित है।



