एड.देवेंद्र त्रिपाठी की पैरवी में 302 का मुलजिम हुआ बरी, मिला न्याय

अनूपपुर । न्यायालय श्री मान् द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश के सत्र प्रकरण क्रमांक१३/२०१९ में श्री भूपेंद्र नकवाल द्वारा निर्णय पारित करते हुए ३/८/२०२१ को ३०२,२०१ भा.द.वि. दोष मुक्त किया गया राज्य बनाम रवि में पारित आदेश में सत्र प्रकरण में रवि कोल पिता सोहन लाल कोल उम्र २३ वर्ष में निवासी ग्राम खोलइया तलवाटोला कोतवाली अनूपपुर जिल्स अनूपपुर को दोष मुक्त किया गया जिसकी पैरवी अधिवक्ता देवेंद्र त्रिपाठी द्वारा किया गया एवं राज्य की तरफ से जिला अभियोजन अधिकारी राम नरेश गिरी रहे। उल्लेखनीय है कि एडवोकेट देवेंद्र त्रिपाठी एक वरिष्ठ अधिवक्ता है जो कई वर्षों से वकालत कार्य कर रहे हैं एवं क्षेत्र के कई लोगों का प्रकरण न्यायालय के समक्ष रखकर उन्हें उचित न्याय दिलाने का कार्य बखूबी करते आ रहे हैं और अपनी जादुई प्रतिभा के कारण उलझे हुए प्रकरणों को भी सुलझाने में सफलता प्राप्त किया है उन्हें मिल रही लगातार सफलता को देखते हुए उनके शुभचिंतक एवं इष्ट मित्रों ने शुभकामनाएं प्रेषित की है।



