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बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से 5 लाख 1250 रूपये वसूला जुर्माना:2005 दुपहिया वाहन चालकों की चलानी कार्यवाही

जबलपुर दर्पण नप्र। बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने वालें चालको के लिए मान्नीय उच्च न्यायालय एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में कमी लाये जाने के उद्देश्य से दो पहिया वाहन चालक सवार जो बिना हेलमेट के वाहन चलाते है।
उनके विरूद्व पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में शहर एवं देहात थानों में दिनॉक 14-10-2022 को 2005 दुपहिया वाहन चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये 5 लाख 1250 रूपये समन शुल्क वसूला गया है। जगह जगह वाहन चालकों एवं पुलिस के बीच नोक झोंक भी देखने को मिली हालाकि पुलिस अधिकारियों द्वारा धैर्यता का परिचय देते हुए सभी की चलानी कार्यवाही की गई साथ ही अमखेरा रोड़ पर पुलिस अधिकारियों द्वारा अधेरे में चलानी कार्यवाही का पॉइंट बनाया गया जहा बाईक सवारो को भागने का मौका नहीं मिला जिससे कारण सभी की चालान के कारण जेब ढीली हो गई।
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि सही तरीके से यातायात नियमों का पालन किया जाये तो 50 प्रतिशत दुर्घटनाओं को टाला जा सकता हेै। हम हमेशा यातायात नियमों की जानकारी रखते हुये भी अनदेखी करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि वाहन को तेज गति से नहीं चलाना चाहिये लेकिन हम फिर भी वाहन तेज चलाते हैं,वाहन चलाते समय हैल्मेट एवं सीट बैल्ट नहीं लगाते हैं,जबकि सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या,हत्या व अन्य कारणों से मारने वालो की संख्या की तुलना मे काफी अधिक होती है,फिर भी हम यातायात के नियमों के प्रति वाहन चलाते समय लापरवाही बरतते हैं। 
पुलिस अधीक्षक की संस्कारधानी वासियों से अपील दो पहिया वाहन चलाते समय व सवार होते समय सिर पर आईएसआई.मार्क वाला हेलमेट अवश्य धारण करें।

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