जबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

जन प्रतिनिधियों की पहल पर नगर निगम संपत्ति कर विषय पर कलेक्टर से हुई चर्चा

जबलपुर दर्पण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जबलपुर प्रवास पर शासकीय औद्योगिक क्षेत्रों मंक नगर निगम द्वारा संपत्ति कर के प्रकरण पर जनप्रतिनिधि राकेश सिंहए अशोक रोहाणीए सुशील तिवारी इन्दुएए शरद जैनए डॉ जितेन्द्र जामदारए प्रभात साहूए शरद अग्रवाल आदि के साथ हुई चर्चा में कलेक्टर जबलपुर से विषय पर चर्चा करना निश्चित किया गया जिस परिपेक्ष्य में महाकोशल चेम्बर ऑफ़ कामर्स एंड इंडस्ट्री अध्यक्ष रवि गुप्ता के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौपतें हुए अवगत कराया कि मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 132;कद्ध के तहत लगने वाला संपत्तिकर संपत्ति के स्वामी पर देय होता है द्य निर्विवादित रूप से शासकीय औद्योगिक क्षेत्र अधारताल एवं रिछाई का स्वामित्व उद्योग विभाग मण्प्रण् शासन का है इस संबंध में उद्योग विभाग द्वारा नगर निगम को पत्र जारी करते हुए शासकीय औद्योगिक क्षेत्रो की राज्य शासन की सम्पत्ती श्रेणी के तहत् करों की गणना कर कम्पोजिट कर का मांग पत्र प्रेषित करने की मांग भी की गयी यहाँ तक की प्रमुख सचिव उद्योग द्वारा प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन को पत्र प्रेषित करते हुए स्पष्ट भी किया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विभाग मण्प्रण् शासन के स्वामित्व में है जो कि मण्प्रण् नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 136 व मण्प्रण् नगर पालिक अधिनियम 1961 की धारा 127;कद्ध;2द्ध के अंतर्गत संपत्ति कर में छूट की श्रेणी में आता है द्य प्रतिनिधिमंडल द्वारा अधिनियामानुसार संपत्ति की श्रेणी के तहत संपत्ति के स्वामी से कर की मांग करने का अनुरोध किया गया साथ ही नगर निगम के अभिमत की औद्योगिक क्षेत्रो के स्वामी उद्योग विभाग के होते हुए भी अधिभोगी से धारा 141 के तहत कर के भुगतान हेतु मांग की जा सकती है द्य इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल द्वारा संपत्ति स्वामी उद्योग विभाग मण्प्रण् शासन को शासकीय औद्योगिक क्षेत्रों की संपत्ति राज्य शासन को सम्पत्ती की श्रेणी के तहत करों की गणना कर कम्पोजिट कर का मांग पत्र जारी करने का निवेदन किया गया तथा उनसे कर प्राप्त न होने के उपरांत ही अधिभोगी उद्योगों पर कर की मांग का प्रश्न उपस्थित होगा द्य अधिनियामानुसार आने वाले करों का ही भुगतान किया जावेगा द्य कलेक्टर महोदय ने चर्चा उपरांत आश्वस्त किया इस संदर्भ में विचारोपरांत अधिनियामानुसार उचित कार्यवाही की जावेगी तथा संपत्ति कर हेतु कोई भी जबरदस्ती एवं अति नहीं होगी द्य प्रतिनिधि मंडल में चेम्बर कोषाध्यक्ष युवराज जैन गढ़ावालएजॉइंट सेक्रेटरीअखिल मिश्रए अनूप अग्रवालए लघुउद्योग भारती जबलपुर अध्यक्ष मनीष पटेल अभिषेक शुक्ला भी उपस्थित थे द्य।

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