ग्राम पंचायत सरपंच उपचुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

जबलपुर दर्पण। हाईकोर्ट ने जबलपुर जिला अंतर्गत जनपद पंचायत सिहोरा के ग्राम पंचायत पड़रिया कला में सरपंच के उपचुनाव मैं अंतरिम रोक लगा दिया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 18 मई 2023 को जारी अधिसूचना पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दिया है। ग्राम पंचायत सरपंच पद के लिए 13 जून को मतदान होना था। सिहोरा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़रिया कला निवासी पार्वती बाई पटेल पति प्रद्युम्न पटेल ने याचिका दायर कर बताया, कि सरपंच के चुनाव में उसे एक वोट अधिक मिला था। बाद में निर्वाचन अधिकारी ने एक वोट निरस्त कर दिया। तदुपरांत परिणाम घोषणा के दिन टास के जरिए दूसरे प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता केके गौतम ने दलील दी कि पूर्व में हाईकोर्ट ने एसडीएम को निर्देश दिए थे। कि पार्वती बाई पटेल को पुनर्मतगणना की अपील पर विचार करते हुए उचित निर्णय पारित करें। उन्होंने बताया कि अपील अभी भी लंबित है। इसी बीच निर्वाचित सरपंच की मृत्यु हो गई। और निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दिया। अधिवक्ता गौतम ने दलील दी कि अपील को लंबित रहते उपचुनाव की घोषणा नहीं की जा सकती।



