जबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

आचरण संहिता का उल्लंघन कर बैनर पोस्टर लगाने वालों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

जबलपुर दर्पण। पुलिस अधीक्षक जबलपुर आदित्य प्रताप सिंह द्वारा विधान सभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये समस्त थाना प्रभारियों एंव राजपत्रित अधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही के साथ साथ शहर एवं देहात में प्रभावी चैकिंग लगायी जाकर तेज साउड वाले एवं मॉडीफाई सायलेंस लगवाकर धमा-चौकड़ी मचाने वाले बुलट मोटर सायकिल चालकों तथा तीन सवारी एवं बिना नम्बर के वाहन चलाने वालो के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया।आदेश के परिपालन में अति. पुलिस अधीक्षक शहर श्रीमति प्रियंका शुक्ला , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर दक्षिण) कमल मौर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर प्रदीप कुमार शेण्डे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सूर्यकांत शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति सोनाली दुबे, के मार्ग निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षकों /एसडीओपी/उप पुलिस अधीक्षकों द्वारा अपने अपने अनुभाग के थाना प्रभारियों के साथ वाहन चैकिंग लगवायी जाकर तेज साउड वाले मॉडीफाई सायलेंसर लगे 27 बुलेट मोटर सायकिलों तथा 689 बिना नम्बर प्लेट वाहन/ वाहनों में नियमानुसार नम्बर न होने तथा तीन सवारी वाहन चलाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

थाना प्रभारी ओमती श्री वीरेन्द्र ंिसह पवार ने बताया कि रसल चौक में संभागीय वाहन चौकिंग दौरान टाटा सफारी सफेद रंग की सीजी 10 ए एन 8181 को रोका गया जिस गाडी में नम्बर प्लेट के उपर भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश एवं दोनो तरफ कमल का फूल बने थे, केसरिया एव हरे रंग की नेम प्लेट लगी हुई थी । वाहन मे ंचालक एवं एक अन्य व्यक्ति पीछे बैठा मिला, नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम नरेंद्र मानेकर उम्र 46 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 24 इंद्रानगर बालाघाट तथा पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति ने स्वयं को वाहन मालिक होना बताते हुये अपना नाम महेन्द्र सुराना उम्र 65 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 06 शनि मंदिर के बाजू में नया सराफा बालाघाट का होना बताया, जिनसे गाडी की नम्बर प्लेट मे भाजपा एवं कमल का फूल लगवाने के संबंध में पूछताछ की गई जो कोई दस्तावेज न होना बताये । महेन्द्र सुराना द्वारा जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश क्रमांक 767/एसडब्ल्यु/2023 दिनाँक 09/10/2023 का उलंघन करते हुये अपने वाहन में भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश एवं दोनो तरफ कमल का फूल तथा केसरिया एव हरे रंग की नेम प्लेट लगाये पाये जाने पर वाहन टाटा सफारी जप्त करते हुये धारा 188 भादवि के तहत कार्यवाही की गई।

थाना प्रभारी शहपुरा श्रीमति पूरवा चौरसिया ने बताया कि आज दिनंाक 19-10-23 की शाम बिलखरवा रोड के सामने विधुत पोल पर राजनैतिक दल इंडियन नेशनल कांग्रेस का झण्डा बंधा हुआ मिला जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश दिनांक 9-10-23 के आदेश के तहत आगामी विधानसभा निवार्चन 2023 की आदर्श आचार संहिता के अनुसार जिले की सीमा के भीतर कोई भी पोस्टर बैनर झंडा शासकीय सम्पत्ति पर मतदान प्रचार प्रसार हेतु किया जाना आचार संहिता का उल्लंधन है किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कांग्रेस का झंडा बांधा पाये जाने से अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भादवि तथा 3 सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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