मध्य प्रदेश

बक्छेरादौना में चिन्हित ऐरिया कंटेनमेंट घोषित

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

मण्डला। जिले के ग्राम बक्छेरादौना के 30 वर्षीय युवक की 23 मई की रात्रि को मृत्यु हो गई थी जिसकी 24 मई को कोरोना जांच के लिए भेजा गया था। मृत युवक की 25 मई को कोरोना पॉजीटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। कलेक्टर डॉ. जगदीश चंद्र जटिया ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में प्रावधानित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर दिया है जिसके तहत् मंडला ग्रामीण क्षेत्र में पाए गए मामले के आधार पर उन्होंने ग्राम बक्छेरादौना में सुनील पिता शोभराम गोंड के मकान से अनिल पिता शोभाराम के मकान तक कुल 5 मकान, सदस्य संख्या 31 को एपीसेंटर घोषित करते हुए उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट ऐरिया घोषित कर दिया है। इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से किया जायेगा। इसी प्रकार इससे लगे 3 किलोमीटर की परिधि के अतिरिक्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित कर दिया है। 

            कलेक्टर डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने जारी आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट ऐरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट ऐरिया के समस्त निवासियों का होम क्वारेंटाईन में रहना आवश्यक होगा। डॉ. जटिया ने कंटेनमेंट ऐरिया से 3 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत संपूर्ण बक्छेरादौना ग्राम क्षेत्र का कंट्रोल अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अनिवार्य आवश्यक सुविधाओं के अंतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित कर दिया है।

कंटेनमेंट ऐरिया के लिए सीएमएचओ को निर्देश-

            कंटेनमेंट ऐरिया के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विशेष आरआरटी जिसके अंतर्गत एक फिजीशियन, एक एपीडीमियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, माईक्रोबाईलॉजिस्ट, डॉक्यूमेंटेशन स्टॉफ रखे जायेंगे व मेडीकल मोबाईल यूनिट जिसके अंतर्गत एक मेडीकल ऑफिसर, एक पैरामेडीकल स्टॉफ, लैब टेक्निषियन तथा डॉक्यूमेंटेशन स्टॉफ का गठन किया जायेगा। उक्त क्षेत्र के एक्टिव प्वाईंट पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जायेगी। 

स्वास्थ्य टीम को महत्वपूर्ण निर्देश-

            जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त वार्डवार फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता एलएचवी, एएनएम, आषा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर (एमपीडब्ल्यू-टीबी एचव्ही) टीम अनुसार एपीसेंटर से प्रति टीम पचास घरों का भ्रमण कर निर्धारित प्रोफार्मा-2 में जानकारी आईडीएसपी नोडल ऑफिसर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि समस्त टीम को कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनीटरिंग प्रतिदिन करने एवं कोविड-19 संक्रमण के संभावित लक्षण जैसे- बुखार, खांसी, गले में दर्द एवं स्वांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आरआर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कोविड-19 संक्रमण के पॉजीटिव केस के परिजन, निकट संपर्क को होम क्वारेंटाईन कराया जाना अति आवश्यक है जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके। जिनको होम क्वारेंटाईन किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) तथा संबंधित के टीआरयूई कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम क्वारेंटाईन रखना होगा एवं फॉलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रख होगा। कलेक्टर ने आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्टेक्ट ट्रेकिंग करते हुए समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः संपर्क कर उन्हें भी होम क्वारेंटाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुए संपर्क एवं टेकिंग की रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडीकल ऑफिसर, आरआर टीम द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखने के निर्देश दिए हैं एवं समस्त परिवार को फेस मॉस्क उपलब्ध कराते हुए हैंड आईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकॉल पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकाल का पालन करना भी सुनिश्चित करेंगे।

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