विलम्ब होना कोई कारण नहीं, अनुकम्पा नियुक्ति दोः हाईकोर्ट
जबलपुर दर्पण। पिता की मृत्यु के समय नाबालिग होने से आवेदन नहीं कर पाने के उपरांत बालिग होने अनुकम्पा नियुक्ति नहीं देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी ने अपने आदेश में कहा कि विलम्ब होना कोई कारण नहीं है, अतः जिला शिक्षा अधिकारी छिंदवाड़ा दो माह के भीतर याचिकाकर्ता को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करें।
यह याचिका छिंदवाड़ा के उमरेड निवासी योगेश वैष्णव की ओर से दायर की गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें देते हुए, अधिवक्ता सुषमा बैरागी ने न्यायालय को बताया कि, याचिकाकर्ता के पिता दुर्गादास वैष्णव चौरई के शासकीय स्कूल में सहायक अध्यापक रहे और सर्विस के दौरान वर्ष 2008 में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनका पुत्र याचिकाकर्ता नाबालिग था, बालिग होने के उपरांत आवेदन किया तो शिक्षा विभाग ने अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन यह कहकर खारिज कर दिया था कि 12 वर्षों बाद विलम्ब से आवेदन आया है। न्यायालय से उचित राहत दिए जाने की प्रार्थना की गई थी।