कटनी दर्पण

समर्थन मूल्य पर कोदो एवं कुटकी उपार्जन हेतु 11 पंजीयन केन्‍द्र बने, पंजीयन शुरू

कटनी जबलपुर दर्पण । खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत श्रीअन्न प्रोत्साहन कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा कटनी जिले में कोदो एवं कुटकी उपार्जन किया जाना है। इसके लिए किसान भाई ई-उपार्जन पोर्टल पर 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2025 तक कोदो एवं कुटकी का पंजीयन करा सकते हैं।
कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने किसानों से आग्रह किया है की, राज्य शासन द्वारा निर्धारित समय में किसान भाई पंजीयन अवश्य करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होंने बताया है कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है।

कोदो एवं कुटकी के पंजीयन हेतु बने 11 केंद्र

कलेक्‍टर श्री तिवारी के निर्देश पर कोदो एवं कुटकी पंजीयन हेतु कटनी तहसील में सहकारी विपणन समिति मर्यादित को पंजीयन केंद्र बनाया गया है। इसी प्रकार विजयराघवगढ़ तहसील में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति विजयराघवगढ़ एवं सिन्‍गौडी, रीठी तहसील में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति रीठी एवं बकलेहटा तथा बरही तहसील में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पिपरिया कला को पंजीयन केंद्र बनाया गया है। जबकि बड़वारा तहसील में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बड़वारा एवं विलायतकला, ढीमरखेड़ा तहसील में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति झिन्‍ना पिपरिया एवं सिलौडी तथा स्‍लीमनाबाद तहसील में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति स्‍लीमनाबाद को पंजीयन केंद्र निर्धारित किया गया है।

पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था

पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत एवं तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर तथा एम.पी. किसान एप पर भी की गई है।

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है। प्रति पंजीयन के लिये 50 रूपये से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज़ एवं किसान के आधार कार्ड एवं अन्य फोट पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा।

सिकमी,बटाईदार,कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।

उपार्जित फसल के भुगतान हेतु बैंक खाता

किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा। किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें।

आधार पंजीयन केन्द्रों में आसानी से अपना मोबाईल नंबर एवं बायोमेट्रिक अपडेट कराया जा सकता है।इस कार्य के लिए पोस्ट ऑफिस में संचालित आधार सुविधा केन्द्र का भी उपयोग किया जा सकता है। आधार नंबर से बैंक खाता लिंक कराने के लिए बैंकों के साथ भी समन्वय आवश्यक होगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन हेतु पंजीयन के दौरान ही 1 रूपये का ट्रांजेक्शन मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई-उपार्जन,जेआईटी पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा।

आधार नंबर का वेरिफिकेशन

पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।

किसानों को करें एसएमएस

विगत रबी एवं खरीफ के पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें एसएमएस से सूचित करने के निर्देश दिये गये हैं। गांव में डोडी पिटवाकर ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर पंजीयन सूचना प्रदर्शित कराने तथा समिति,मंडी स्तर पर बैनर लगवाने के निर्देश भी दिये गये हैं। किसान पंजीयन की सभी प्रक्रियाएँ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं।

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