जबलपुर दर्पण

हत्या करने पर आरोपी को मिला आजीवन कारावास

जबलपुर दर्पण । न्यायालय बृजेश सिंह अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा पारित आदेश में रांझी थानांतर्गत हत्या करने के आरोपी संजय थापा को धारा 302 भादस में आजीवन कारावास व 3 हजार रू अर्थदण्ड से दंडित किया हैं।
शासन की ओर से पैरवी करते हुए एडीपीओ स्मिता ठाकुर ने न्यायालय को बताया कि, आपसी रंजिश के चलते 7 नवंबर 2021 को रात्रि में एस ए एफ बटालियन स्थित मामा किराना दुकान के पीछे आरोपी ने फरियादी रोहित थापा को चाकू मारकर हत्या कर दी थी।

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