भारत निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रारंभ
भोपाल (ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास) जबलपुर दर्पण ।
भारत निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस अंतर्गत सभी मतदाताओं को अपने परिगणना फॉर्म भरकर निर्धारित समयावधि में अपने संबंधित बीएलओ को जमा कराना आवश्यक है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो मतदाता निर्धारित समय में फॉर्म जमा नहीं करेंगे, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं।
विशेष गहन पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य
- मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाना।
- स्थायी रूप से निवास बदल चुके व्यक्तियों के नाम हटाना।
- दो स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं का नाम निरस्त करना।
- फर्जी मतदाताओं की पहचान कर नाम हटाना।
- शुद्ध, स्वच्छ और पारदर्शी मतदाता सूची का निर्माण करना।
पुनः पंजीकरण प्रक्रिया
फॉर्म भरने से पहले प्रत्येक मतदाता को दो नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (सफेद बैकग्राउंड सहित) तैयार रखने होंगे।
बीएलओ द्वारा परिगणना फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे सही-सही भरकर समय पर जमा करना होगा।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
फॉर्म के साथ निम्नलिखित में से कोई भी दो दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है –
- केंद्र/राज्य सरकार या PSU के नियमित कर्मचारियों का पहचान पत्र या पेंशन कार्ड
- 01/07/1987 से पूर्व सरकार/बैंक/LIC/डाकघर/PSU या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- 10वीं बोर्ड की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC/अन्य)
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)
- राज्य/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी परिवार रजिस्टर
- सरकार द्वारा जारी भूमि या गृह आवंटन प्रमाण पत्र
दस्तावेजों की आवश्यकता जन्म तिथि के आधार पर
- 01/07/1987 से पूर्व जन्मे मतदाता – स्वयं का कोई भी एक वैध दस्तावेज।
- 01/07/1987 से 02/12/2004 के बीच जन्मे मतदाता – स्वयं का एक दस्तावेज और एक माता-पिता का दस्तावेज (कुल 2 दस्तावेज)।
- 02/12/2004 के बाद जन्मे मतदाता – स्वयं का एक दस्तावेज, माता का एक और पिता का एक (कुल 3 दस्तावेज)।
मतदाताओं से अपील
निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी इस प्रक्रिया की जानकारी दें और उन्हें दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रेरित करें, ताकि सटीक, पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार की जा सके।
“आपका वोट आपका अधिकार है — जागरूक बनें, फॉर्म भरें और समय पर बीएलओ को जमा करें।”



