भोपाल दर्पण

सूचना आयोग ने लगाया जबलपुर के खेल अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे पर 10,000 का जुर्माना

मनीष श्रीवास भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त माननीय श्री ओंकार सिंह ने अपील प्रकरण क्रमांक ए 592/2023 के मामले में सुनवाई करते हुए जबलपुर के खेल और युवा कल्याण विभाग के संभागीय खेल अधिकारी और जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे को दोषी मानते हुए 10000 के जुर्माने से दंडित किया। वही तात्कालिक लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे को जुर्माना की राशि एक माह के भीतर आयोग कार्यालय में जमा करने के आदेश दिए हैं शास्ति ( जुर्माना) राशि जमा करने का पालन प्रतिवेदन के लिए मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में 26 दिसंबर 2025 पेशी नियत की हैं।

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने जबलपुर के खेल और युवा कल्याण विभाग के संभागीय खेल अधिकारी और जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे के खिलाफ सुनवाई कर दोषी पाए जाने पर ₹10000 का शास्ति अधिरोपित की है।

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने माना कि सूचना के अधिकार के तहत अपीलार्थी श्री विनय जी. डेविड द्वारा सूचना की जानकारी के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे के द्वारा चाही गई जानकारी जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई थी उसे छुपाने दबाने गुमराह करने के लिए जानबूझकर अपीलार्थी डेविड का आवेदन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निरस्त किया गया था, जो कि अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है। उक्त कृत्य अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही योग्य है। अतः तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डे संभागीय खेल अधिकारी, कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसके जवाब में लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे
अपने वकील के साथ सूचना आयोग में 23 अक्टूबर 2025 को पेशी के दौरान उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। अपने पक्ष में उक्त प्रकरण पर अनेकों दलील दी गई, परंतु एक भी दलील काम नहीं आई । अपीलार्थी विनय जी. डेविड ने आयोग को बताया कि लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देना चाहते वह हर जानकारी को छुपाने की नीयत से कार्य करते हैं कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके आरटीआई के आवेदन को निरस्त कर देते। इस प्रकरण के मामले में भी उन्होंने जानकारी नहीं देते हुए आरटीई आवेदन को निरस्त कर दिया। जिस कारण मुझे प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्श करवाई नहीं की । इसी कारण मुझे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करनी पड़ी इस सभी प्रकरण में करीब 3 साल का वक्त लग गया।

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी का दायित्व था कि यदि जानकारी उनके कार्यालय में अगर जानकारी नहीं थी तो उस भाग के लिए अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत आवेदन संबंधित कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। लोक सूचना अधिकारी यह कहकर दायित्व से नहीं बच सकते कि मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी से संबंधित जानकारी होने के कारण वह जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके, जबकि अपीलार्थी के आवेदन में चाही गई जानकारी प्रकटन योग्य होने से समयावधि में उपलब्ध करायी जानी चाहिए थी।

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने कहा कि उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय आवेदन में चाही गई प्रकटन योग्य जानकारी नहीं देना चाहते थे। उनके उपरोक्त आचरण को देखते हुए यह परिलक्षित होता है कि उनका उद्देश्य जानकारी प्रकटन नहीं करने का था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार दायित्व निर्वहन नहीं करने के कारण अपीलार्थी के …

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