करेंट लगा कर शिकार करने वाले व्यक्तियों के ऊपर वन मण्डल उच्च अधिकारी की कार्यवाही

जबलपुर दर्पण । जबलपुर संभागीय क्षेत्र के वन परिक्षेत्र कुण्डम, पनागर सहित आसपास से लगीं सीमा में वन प्राणी का करेंट लगाकर शिकार करने वाले व्यक्तियों को मुखबिर की सूचना पर वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 की कार्यवाही करते हुए उन्हें पकड़ कर माननीय न्यायालय में पेश कर जेल की कार्यवाही की गई।इस घटना की जानकारी वन मण्डल उच्च अधिकारी सी सी एफ कमल अरोरा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दिनॉक10/11/2025को मुखबिर की सूचना मिलने के बाद ग्राम ददरगवां एवं खमरवानी के समीप ग्रामीणो के द्वारा विद्युत लाईन बिछाकर अवैध शिकार का प्रयास किया जा रहा था। जानकारी लगते ही त्वरित कार्यवाही करते हुए मुख्य वन संरक्षक सी सी एफ कमल अरोरा के मार्गदर्शन मे एवं वन मण्डल अधिकारी ऋषि मिश्रा जबलपुर के निर्देशन में परिक्षेत्र कुण्डम एवं पनागर अंतर्गत सयुंक्त दल गठित करते हुए मौके पर जाकर घेराबंदी की गई। इस दौरान एक एक व्यक्ति में (1) भानू वल्द विश्राम विश्वकर्मा उम्र 22 वर्ष, (2) राजेश वल्द रेशम गौड उम्र 35 वर्ष, निवासी खमरवानी थाना कुण्डम जिला जबलपुर (3) मूलचंद वल्द किशन परस्ते गौड उम्र 37 वर्ष, निवासी ददरगवां थाना कुण्डम, जिला जबलपुर को मौके पर पाया गया। वहीं अवैध शिकार को रोका गया । उनके विरूध्द वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 (16) (ख) एवं 9 के अंतर्गत अवैध (शिकार) का प्रयास में वन अपराध प्रकरण पंजीबध्द कर दिनोंक 11/11/2025 को माननीय जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय कारागार जबलपुर में भेजा गया हैं। एवं दिनांक 12/11/2025 को (1) अमर वल्द गोपाल उम्र 30 वर्ष, (2) दुलीचंद वल्द वल्द सुखराम गौड उम्र 31 वर्ष, (3) फूलचंद वल्द जयपान गौड उम्र 28 वर्ष, (4) जौहर वल्द जयकरन गौड उम्र 36 वर्ष, (5) प्रीतम वल्द रामलाल गौड उम्र 42 वर्ष, (6) विश्राम वल्द बन्ने गौड उम्र 34 वर्ष, (7) अनिल वल्द हरनाम गौड उम्र 31 वर्ष निवासी खमरवानी थाना कुण्डम, जिला जबलपुर को माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया गया । जिन्हे न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय कारागार जबलपुर में भेजा गया। साथ ही इस प्रकरण की जांच पड़ताल जारी है।



