बिजली उपभोक्ताओं एवं कर्मचारियों के प्रति शासन संवेदनशील है – विशेष गढ़पाले, ऊर्जा सचिव

जबलपुर दर्पण । मध्यप्रदेश शासन के ऊर्जा सचिव एवं सीएमडी पावर मैनेजमेंट कंपनी विशेष गढ़पाले ने मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी पी पाठक और प्रतिनिधि मंडल द्वारा किए गए अभिनंदन, चर्चा के दौरान कहा कि राज्य शासन, ऊर्जा विभाग और बिजली कंपनियों की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राज्य के सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं को उनके लिए निर्धारित बिजली की सतत् गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति हो। शासन, माननीय ऊर्जा मंत्री बिजली कंपनियों में कार्यरत सभी श्रेणियों के कर्मचारियों, पेंशनर्स के प्रति संवेदनशील है और सकारात्मक सोच के साथ सभी श्रेणियों के कार्मिकों के हित में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। श्री विशेष गढ़पाले ने कहा कि फेडरेशन द्वारा कर्मचारियों की समस्यायों के संबंध में दिए गए पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही होगी।
फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी पी पाठक ने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मण्डलोई , ऊर्जा सचिव एवं सभी एम डी द्वारा बिजली कंपनियों में कार्यरत सभी श्रेणियों के कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में लगातार लिए जा रहे निर्णयों और अभी हाल ही में लाइन परिचारकों की सेवा निवृत्त आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने, वेतन विसंगति दूर करने के प्रति सभी माननीयों का आभार व्यक्त करते हुए मध्यप्रदेश शासन के ऊर्जा सचिव श्री विशेष गढ़पाले का फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ शाल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया।
इस अवसर पर फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी पी पाठक ने सभी श्रेणियों के कर्मचारियों पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान हेतु माननीय ऊर्जा सचिव श्री विशेष गढ़पाले को एक अनुरोध पत्र दिया। दिए गए पत्र में शासन व ऊर्जा विभाग से आग्रह करते हुए कहा कि विद्युत क्षेत्र की बिजली कम्पनियों में कार्यरत संविदा कर्मियों नियमित, संविलयन करने का अनुरोध किया । इसी तरह बिजली कम्पनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को निकाली जा रही भर्ती में 50 प्रतिशत का आरक्षण देकर इन्हें नियमित करने का आग्रह किया।
अभिनंदन में फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी पी पाठक, यू के पाठक, दिनेश दुबे, उमाशंकर दुबे, विमल महापात्र, अनूप वर्मा, राजेश मिश्रा मोहित पटेल, योगेश पटेल, अक्षय श्रीवास्तव, संजय सिंह, अजय चौबे, एस के मिश्रा, एस के दुबे सहित फेडरेशन के साथियों ने माननीय ऊर्जा सचिव श्री विशेष गढ़पाले का स्वागत किया।
राकेश डी पी पाठक ने आग्रह किया कि संविदा आधार पर हुई अनुकंपा नियुक्ति के सभी कर्मचारियों को बिना शर्त नियमित करने का कष्ट करें। अनुकम्पा नियुक्ति में कार्यालय सहायक तीन का पद यथावत रखा जाये।
उच्च शिक्षा प्राप्त कार्मिक लाइन परिचारक एवं परीक्षण सहायक को होने वाली सीधी भर्ती में कनिष्ठ अभियंता (वितरण) के पद आरक्षित करने एवं कार्मिक परीक्षा देने हेतु पात्र किये जाएँ ।
राकेश डी पी पाठक ने अनुरोध किया कि मध्यप्रदेश के विद्युत क्षेत्र में लगभग 30 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को विभिन्न सेवा आऊटसोर्स कंपनी के द्वारा नियुक्त किये जाकर विद्युत कंपनियों में कार्य सौंपा जाता है, मध्यप्रदेश में भी हरियाणा सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश के विद्युत क्षेत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों हेतु एक अलग निगम या कंपनी बनाकर उसके माध्यम से नियुक्ति दी जाएँ। तकनीकी, कुशल काम के लिए पूर्ण शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति को ही आउट सोर्स के माध्यम से नौकरी में रखा जाए। तकनीकी कार्य करने वाले सभी आऊट सोर्स कर्मचारियों का बीस लाख का बीमा कराया जाए, जिससे दुघर्टना में उसके परिवार का भरण पोषण हो सके।
विद्युत मंडल में कार्यरत जिन कर्मचारियों की सामान्य मृत्यु वर्ष 2000 से 2012 के बीच हुई है उनके आश्रितों को सामान्य मृत्यु प्रकरण में नियमित रूप में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का कष्ट करें। कंपनी में कार्यरत संविदा/नियमित अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को बिजली बिल में 50 प्रतिशत की छूट पूर्व की भाँति देने की कृपा करें।
राकेश डी पी ने कहा कि वर्ष 2018 में व इसके बाद नियुक्त कार्यालय सहायकों का मूल वेतन, पूर्व के निर्धारित वेतनमान से अत्यधिक कम किया गया है तथा इन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के समान वेतन दिया गया है जबकि योग्यता में तकनीकी योग्यता सीपीसीटी डिप्लोमा को रखा गया है, 2018 के बाद कार्यालय सहायकों के मूल वेतन की पूर्व
में जारी वेतनमान पर ही फिक्स किया जाये तथा आने वाली नियुक्तियों में भी कार्यालय सहायक के वेतनमान, पूर्व के वेतनमान के अनुसार हो।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सामान कार्य पर पूरा सामान वेतन देने का आदेश बिजली कंपनियों में लागू करने की कृपा करें। महामंत्री राकेश डी पी पाठक ने मध्यप्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री से आग्रह किया है कि राज्य बँटवारे की धारा 49/6 वर्ष 2000 के पूर्व सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए की लागू होती है। अतः इसे 2000 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों, पेंशनर्स को इस धारा से मुक्त रखे जाने की कृपा करें।
मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी, अतरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा, सीएमडी, पावर मैनेजमेंट कंपनी से फेडरेशन ने अनुरोध करते हुए कहा कि महोदय बिजली कंपनियों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पेंशन की गारंटी राज्य सरकार लेने की कृपा करें।

