जबलपुर दर्पण
मारपीट करने के आरोपी को मिला अर्थदण्ड

जबलपुर दर्पण । न्यायालय ऋचा बठेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा पारित निर्णय मे गोहलपुर थानान्तगत, मारपीट करने के आरोपी आरोपी सद्दाम राईन को धारा 324 भादस में न्यायालय उठने तक का कारावास व 10 हजार रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण के अनुसार 21 अगस्त 2016 को रात करीब 10.45 बजे चारखंबा में सद्दाम आया, उससे उधारी का पैसा मांगा तो माँ बहन की बुरी-बुरी गालियाँ दिया एवं दोनों पैर के घुटने, जाँघ में चाकू मारकर चोट पहुँचाया था । प्रकरण मे शासन की ओर से अजीता सिंह बैस सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई ।



