मध्यप्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम के अनुसार पहले की तरह साप्ताहिक बंदी रहेगी
नरसिंहपुर।मध्यप्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक दुकान एवं वाणिज्य स्थापना सप्ताह में एक दिन बंद किया जाता है। यह साप्ताहिक बंदी सभी निकायों में अलग- अलग है। जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में जहां यह अधिनियम प्रभावी है, वहां पहले की तरह साप्ताहिक बंदी रहेगी। यह जानकारी श्रम पदाधिकारी ज्योति पांडे दुबे ने दी है। उन्होंने कहा है कि निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे, अन्यथा नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जायेगी। फिर से उल्लंघन पर दुकान एक सप्ताह के लिए सील करने की कार्रवाई प्रस्तावित की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि जिला दंडाधिकारी द्वारा रविवार के लॉक डाउन को निरस्त करने का नवीन आदेश जारी किया गया है। इसी संदर्भ में श्रम पदाधिकारी द्वारा उक्त निर्देश दिये गये हैं।