अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

धारा 188, 34 भा.द.वि. के तहत प्रकरण पंजीवद्द किया गया
गोवर्धन गुप्ता मैहर। दिनांक 28.12.2020 को फरियादी लालजी गौतम पिता गरुण प्रसाद गौतम निवासी इटमा नदी तीर अमरपाटन हालः- आर.आई. नजूल तहसील मैहर द्वारा श्रीमान अनुविभागीय दण्डाधिकारी मैहर का आदेश दिनांक 28.12.20 लाकर प्रस्तुत किये कि पूर्व मे घंटाघर एवं आसपास के क्षेत्र मे हांथ ठेला एवं सडक पटरी पर बैठकर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को रोकने हेतु धारा 144 जाफौ के तहत आदेश जारी किया गया था जिसकी सूचना ध्वनि यंत्र के द्वारा नगर पालिका परिषद मैहर द्वारा संबंधित क्षेत्र मे दी गई थी किन्तु उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुये 1. गोलू चौरसिया पिता विष्णु चौरसिया 2. साजिद खान पिता नजीर 3. राज चौरसिया पिता कैलाश चौरसिया 4. राज सोनी पिता गिरधारीलाल सोनी 5. चिन्टू सोनी पिता लल्लन सोनी निवासी मैहर के अतिक्रमण किये हुये हैं आरोपीगण अतिक्रमणकारियों का कृत्य धारा 188, 34 भा.द.वि. के तहत दण्डनीय पाये जाने से प्रकरण पंजीवद्ध किया गया है । जिन्हे शीघ्र गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया जाता है ।
अपराध क्रमांक 1277/20 धारा 188, 34 भा.द.वि.आरोपीगण 1. गोलू चौरसिया पिता विष्णु चौरसिया 2. साजिद खान पिता नजीर 3. राज चौरसिया पिता कैलाश चौरसिया 4. राज सोनी पिता गिरधारीलाल सोनी 5. चिन्टू सोनी पिता लल्लन सोनी निवासी मैहर।



