10 साल पुराने 420 मामले में नैनपुर कोर्ट ने अभियुक्तों को 5-5 साल का कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा
जबलपुर दर्पण नगर संवाददाता। नैनपुर कोर्ट ने 10 साल पुराने 2011-12 में टोल का ठेका चलाने वाले संजीवनी नगर जबलपुर निवासी अमित खम्परिया,उमेश पांडेय, अनिरुद्ध सिंह चतुर्वेदी,रामजी दिवेदी एवं दशरथ तिवारी ने अपने कर्मचारियों रज्जन ठाकुर,अमित पांडेय, श्रीकांत शुक्ला शनि ठाकुर एवं अजय वाल्मीक को पथकर वसूली के लिए नियुक्त किया गया था। इसी मामले में इन सभी आरोपियों ने साजिश के तहत कान्हा टाइगर रिज़र्व में आने वाले पयर्टकों से 18 की बजाए 60 रुपए टोल वसूली एवं पर्यटक से दो से तीन गुना अधिक टोल वसूली की और मार्कर का उपयोग कर रसीदों में भी छेड़छाड़ की एवं कूटरचित रसीदे बनाई। इस प्रकरण में लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाया। मान न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डी.आर.अहिरवार द्वारा प्र.क्र. 108/ 2011 शा. वि.रज्जन वगैरह में आरोपी रंजन ठाकुर, उमेश पांडे, अमित पांडे, अनिरुद्ध सिंह, श्रीकांत शुक्ला, सनी ठाकुर, अजय बाल्मीकि, अमित खम्परिया, रामजी द्विवेदी, एवं दशरथ प्रसाद तिवारी को भा. द. स. की धारा 420 में 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया