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बिना मास्क पहने दुकान संचालित करने पर लगेगा एक हजार का जुर्माना

वीसी कक्ष में आयोजित क्राईसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में लिये गए निर्णय

डिंडौरी,जबलपुर दर्पण ब्यूरो। डिंडोरी जिले वासियों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना न करना पडे़ इसके लिए सभी हाट बाजार और दुकानें निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी, जहां सभी दुकानदारों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो दुकानदार बिना मास्क पहने दुकान संचालित करेंगे, उन दुकानदारों से एक हजार रूपए अर्थदण्ड के रूप में वसूला जाएगा। वाहन चालक भी बिना मास्क पहनें व बिना मास्क पहनें व्यक्ति की सवारी नहीं ले जा सकेंगे। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर वाहन चालक से पांच सौं रूपए का अर्थदण्ड वसूला जाएगा। उक्त निर्णय शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित जिला क्राईसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में लिए गए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति प्रकाश धुर्वे, जिला भाजपा अध्यक्ष नरेन्द्र राजपूत, नगर पंचायत अध्यक्ष पंकज सिंह तेकाम, नगर पंचायत उपाध्यक्ष श्री महेश पाराशर, पुलिस अधीक्षक संजय सिंह, अपर कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा, मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अंजू अरूण कुमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर, रमेश मरावी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग डॉक्टर संतोष शुक्ला, जिला शिक्षा अधिकारी राघवेन्द्र मिश्रा, एसडीओपी पुलिस रविप्रकाश कोल, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर राजकुमार डोंगरे, डॉक्टर सुनील जैन, राजेन्द्र पाठक, अवधराज बिलैया, प्रभात जैन सहित अन्य विभागीय अधिकारी-कर्मचारी और जिला क्राईसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्य मौजूद थे।
कलेक्टर झा ने बताया कि जिले में कोविड-19 तीसरी लहर की रोकथाम के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जिले में कोरोना संक्रमण के 20 मरीज पाये गए हैं, जिसमें 13 मरीज होम आइसोलेशन और 07 मरीज कोविड केयर सेंटर में भर्ती है, होम आईसोलेट और कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों का उपचार किया जा रहा है। जिले में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में 140 बिस्तर और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शहपुरा में 20 बिस्तर तैयार किये गए हैं। कलेक्टर श्री झा ने रोको-टोको अभियान को नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क पहने घूमने वाले व्यक्तियों से सौ रूपए अर्थदण्ड के रूप में वसूला जाएगा।

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