विद्युत् नियामक आयोग की राज्य सलाहकार समिती की बैठक संपन्न

जबलपुर दर्पण। मध्य प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के राज्य सलाहकार समिती के सदस्य रवि गुप्ता अध्यक्ष महाकोशल चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री द्वारा राज्य सलाहकार समिती की 17 फरवरी को हुई प्रथम बैठक में अपने सुझाव के साथ मांग रखी की विद्युत् कंपनियों द्वारा टैरिफ पुन: निर्धारण हेतु दायर याचिका में आपत्ती प्रस्तुत करने हेतु न्यूनतम 30 दिवस का समय दिया जाए साथ ही कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का जवाब प्राप्ती के उपरांत न्यूनतम 15 दिवस का समय याचिका पर सुनवाई हेतु दिये जाने की मांग की साथ ही पॉवर ट्रिपिंग की उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु आयोग द्वारा विद्युत् कंपनियों को युक्तियुक्त आदेश प्रदान करने पर जोर दिया चेम्बर द्वारा सलाह दी गई कि कोरोना महामारी के परिपेक्ष्य में उद्योग व व्यापार पर आए गतिरोध को देखते हुए विद्युत् कंपनियों को विद्युत् की दरे बढाने की अनुमति प्रदान न की जावे क्योकि आवश्यक वस्तु की श्रेणी में मान्य विद्युत् का सीधा प्रभाव आम जन पर भी आता है व पड़ोसी राज्यों में भी मध्य प्रदेश की तुलना में विद्युत् की दरे कम है प्रतिस्पर्धा के युग में प्रदेश के उद्योगों के पिछड़ने का अंदेशा होगा। चेम्बर अध्यक्ष रवि गुप्ता, उपाध्यक्ष राजेश चंडोक, हेमराज अग्रवाल, शंकर नाग्देव, युवराज जैन गढ़ावाल, अखिल मिश्र, अनूप अग्रवाल, अनिल जैन, प्रदीप बिस्वारी, नारायण सिंह राजपूत ने अपना पक्ष रखें।



