बालाघाट दर्पणमध्य प्रदेश

उप पंजीयक कार्यालयों में फर्नीचर रैलिंग को दो बार सेनेटाईज करने के निर्देश उपयोग के बाद बायोमेट्रिक डिवाईस एवं ई-पेन को भी सेनेटाईज किया जायेगा

   बालाघाट : कोरोना वायरस COVID-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित कर दिया गया है। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर इसके अधिक संक्रमण की संभावना रहती है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला पंजीयक द्वारा बालाघाट, वारासिवनी, बैहर, कटंगी एवं लांजी के वरिष्ठ पंजीयक एवं उप पंजीयक को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यालय में चल-अचल संपत्ति के पंजीयन के लिए आने वाले लोगों की अधिक संख्या को देखते हुए प्रतिदिन कार्यालय के फर्नीचर एवं रैलिंग को दिन में दो बार सेनेटाईज करें। दस्तावेजों के पंजीयन के लिए पक्षकारों के अंगूठे की छाप एवं हस्ताक्षर बायोमेट्रिक डिवाईस से लिये जाते है। अत: पक्षकार के अंगूठे की छाप एवं हस्ताक्षर लेने के पूर्व पक्षकार के अंगूठे एवं हाथ को सेनेटाईज करें और छाप व हस्ताक्षर लेने के बाद बायोमेट्रिक डिवाईस एवं ई-पेन को भी सेनेटाईजर से साफ करें। दस्तावेजों के पंजीयन कक्ष में एक पक्षकार के पंजीयन की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के बाद उसे बाहर जाने दें और उसके बाहर होने के बाद ही अन्य पक्षकार को कक्ष में आने दें। यह भी सुनिश्चित करने कहा गया है कि दस्तावेजों के पंजीयन के लिए आने वाले पक्षकार अनिवार्यत: स्लाट निर्धारण के समय ही कार्यालय में उपस्थित हों।

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