GST पर सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

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10 ग्राम से ज्यादा के डेयरी उत्पाद और खाद्यान्न पर सोमवार से 5 फीसदी टैक्स
(काउंसिल के फैसले के बाद सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन)
जबलपुर/भोपाल। अगले सोमवार यानी 18 जुलाई से 10 ग्राम से ज्यादा पैक करके बेचे जा रहे डेयरी प्रॉडक्ट और खाद्यान्न, फ्लोर प्रॉडक्ट, खाद्य प्रसंस्कृत उत्पाद मुरमुरा, पोहा, मुरकी पर 5% जीएसटी लगेगा। इससे यह उत्पाद 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक की प्रति किलोग्राम तक महंगे हो जाएंगे।
गुड़ और नारियल पानी तक इस टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। यह बढ़ोतरी थोक और फुटकर दोनों तरह के विक्रय पर लगेगी। जीएसटी काउंसिल ने यह निर्णय 28-29 को चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में लिए थे। 14 जुलाई की शाम सरकार ने इनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए।
पहले यह माना जा रहा था कि यह बढ़ोतरी केवल 25 किग्रा तक के पहले से पैक अनाज, डेयरी उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्यान्नों पर ही लागू होगी। 25 किग्रा से अधिक की बल्क सप्लाई में यह लागू नहीं होगा। लेकिन आज जारी नोटिफिकेशन में सरकार ने साफ कर दिया है कि यह बढ़ोतरी छोटे-बड़े सभी तरह के पैक पर लागू होगी।
जीएसटी विशेषज्ञ मुकुल शर्मा ने कहा कि इस बढ़ोतरी का असर बड़ा व्यापक होगा। मौजूदा समय में 90% लोग किराना का सामान पैक ही खरीदते हैं। हैरानी की बात यह है कि पहले के आकलन के विपरीत इस बार थोक सप्लाई पर भी पैक समान जीएसटी के दायरे में आ गए हैं।



