जबलपुर में स्थापित हो जी एस टी ट्रिब्यूनल – चैम्बर

जबलपुर दर्पण। ईवे बिल की मियाद खत्म होने के केवल साढे चार घंटे देरी से ट्रक के अपनी मंजिल पर पहुंचने पर स्टेट जीएसटी विभाग द्वारा करदाता पर लगाई गई 6.82 लाख की पेनल्टी हाईकोर्ट जबलपुर ने खारिज कर दी। एक जानकारी में फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष हिमांशु खरे ने बताया कि ई वे बिल की मियाद से देरी कर माल पहुंचाने के मामले में विभाग की पेनल्टी खारिज करने का प्रदेश का यह संभवत: पहला मामला है। वहीं जीएसटी ट्रिब्यूनल नहीं होने के चलते करदाता ने सीधे हाईकोर्ट का रूख किया, यहां हाईकोर्ट ने करदाता के पक्ष को सही मानते हुए पेनल्टी को खारिज कर विभाग को राशि लौटाने के निर्देश दिए। फेडरेशन के उपाध्यक्ष हिमांशु खरे ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर जबलपुर में जीएसटी ट्रिब्यूनल के स्थापना की मांग की है ताकि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो सके।



