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परोहा डेवलपर्स की निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूर की दर्दनाक मौत ,मैनेजर एवं प्रोजेक्ट मैनेजर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज:मुख्य ठेकेदार को मिला अभयदान

जबलपुर दर्पण क्राईम ब्यूरो। ओंकार सिंह ठाकुर उम्र 40 वर्ष निवासी शंकरनगर माढोताल ने विजय नगर थाने में सूचना दी कि वह परौहा डेवलपर्स निणाधीन भवन में सिक्योरिटी गार्ड है। डियूटी के दौरान निर्माणाधीन भवन में राउण्ड ले रहा था जैसे ही सी ब्लाक के पास बेसमेट पहुॅचकर देखा कि एक 30-35 वर्ष का व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा था उसने सुपरवाईजर उपेन्द्र पंडित एवं सिक्योरिटी सुपरवाईजर केके सिंह को जानकारी दी, मृतक का नाम रतन सिंह ठाकुर उम्र 30-35 वर्ष निवासी लकलका थाना तेजगढ़ जिला दमोह का होना बताया, सूचना पर पहुंची विजय नगर पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर शव को पीएम के लिए भिजवाकर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि
परोहा डेवलपर्स निर्माणाधीन बिल्डिंग मे मृतक मजदूरी करता था अपने साथी मजदूरो के साथ रात का खाना खाने के बाद ऊपर सोने चला गया था सुबह परोहा डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र चैक किये जाने के दौरान सी ब्लाक के माईनस वन के बेसमेट मे लिफ्ट के होल के पास मृत अवस्था में पाया गया था।
जांच के दौरान घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने
पर पाया कि
निर्माणाधीन परोहा डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड की बिल्डिंग में सुरक्षा की दृष्टि से कोई जाल, बेरिकेटिंग एवं लिफ्ट के होलों मे अस्थाई सुरक्षा की दृष्टि से जैसे लकड़ी के पल्ले या जाला नहीं लगाये गये एवं अन्य सुरक्षा के इंतजाम नहीं किये गये थे न ही मजदूरों के रूकने की कोई अलग से व्यवस्था की गई थी। औधौगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के नियमानुसार निर्माणााधीन भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनिमय 1996 में सपठित नियम 2002 में प्रावधान के अनुसार निर्माण कार्य में मुख्य नियोजक, मुख्य ठेकेदार अन्य उप ठेकेदार ही कार्यरत श्रमिकों एवं सुरक्षा संबंधी मानकों के लिये पूर्णतः जबावदार होते हेैं किसी भी स्थिति मे कार्यरत श्रमिकों की निर्माणाधीन भवन में बेसमेट में रहने की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिये उक्त नियमों का पालन न करते हुये घटनास्थल की निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरों के लिये किसी प्रकार से सुरक्षा के उपाय न किये जाने के कारण रतन सिंह ठाकुर की मृत्यु निर्माणाधीन बिल्डिंग मे गिरने से आई चोटों के कारण होना पाया गया। परोहा डेवलपर्स प्रबंधन द्वारा सुरक्षा सम्बंधी उपाय न करते हुये लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण कृत्य करना पाये जाने पर आरोपी जनरल मैनेजर प्रशांत सराफ एवं प्रोजेक्ट मैनेजर सौरभ धर के विरूद्ध धारा 304 ए भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

जब इस संबंध में विजय नगर थाना प्रभारी संदीपिका ठाकुर से बात की गई उनके द्वारा बताया गया कि निर्माणाधीन परोहा डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड की बिल्डिंग में मजदूरों की सुरक्षा संबंधी पुख्ता इंतजाम नही थे इसी लापरवाही के चलते पूर्व में भी एक महिला की मौत हो चुकी है। मामला जांच में है अभी परोहा डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के जनरल मैनेजर प्रशांत सराफ एवं प्रोजेक्ट मैनेजर सौरभ धर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।
         

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