जबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

बोहरा समाज के 51वें धर्मगुरु मौलाना ताहिर सैफुद्दीन के निधन के 45 वर्ष बाद शासन के समक्ष पेश किया गया फर्जी शपथ-पत्र

फर्जी शपथ-पत्र प्रस्तुत करने वाले सभी दोषी संलिप्तों पर नामजद एफ.आई.आर करवाने मामला हनुमानताल थाने पहुँचा

जबलपुर दर्पण। वक्फ कब्रिस्तान बोहरा समाज, बहोराबाग़, डॉ ज़ाकिर हुसैन वार्ड क्रमांक 40, जबलपुर जो कि मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल में रजिस्टर्ड वक्फ है, जिसका खसरा नंबर 295 एवं 296 रकबा 0.425 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 52,545 वर्गफुट भूमि के भाग पर मध्यप्रदेश शासन एवं नगर निगम कार्यालय जबलपुर के समक्ष वक्फ अंजुमन ए बदरी जबलपुर इंतेजामिया कमेटी के तत्कालीन मुतवल्ली, पदाधिकारियों एवं मैनेजरों द्वारा झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत करते वक्फ कब्रिस्तान बोहराबाग़ की सम्पति पर नियम विरुद्ध तरीके से धर्मशाला निर्माण के नाम पर व्यावासिक मार्केट (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स) तान कर अवैध निर्माण किया गया। शिकायतकर्ता तनज़ील नासिर ईशान ने बताया कि वक्फ अंजुमन ए बदरी बोहरा समाज जबलपुर की तत्कालीन इंतेजामिया कमेटी के मुतवल्ली डॉ. जनाब सैय्यदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब, शेख तैय्यब अली, शेख इस्माईल, खुजेमा अहमद अली नादिर, यूसुफ अली सोनी, मुर्तुजा मुल्ला शब्बीर, शेख शब्बीर हुसैन, तुराब भाई, मुल्ला ताहिर भाई रंग वाला, सिराज भाई रज्जब भाई, गुलाम फिदा हुसैन, ताहिर असगर अली, शब्बीर नोमान सैफी, ताहिर मोहम्मद हुसैन, काईद ज़ोहर फखरूद्दीन, मुस्तफा अदनान को 52वें बोहरा समाज धर्मगुरु द्वारा वक्फ अंजुमन ए बदरी के प्रबंध हेतु नियुक्त किया गया था तथा वक्फ अंजुमन ए बदरी की इसी तत्कालीन कमेटी द्वारा मध्यप्रदेश शासन एवं कार्यालय नगर निगम जबलपुर के साथ अन्य शासकीय कार्यालयों के समक्ष धोखाधड़ी करते धर्मशाला के नाम पर अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते करीब 75 अवैध दुकानों का निर्माण करते प्रत्येक दुकान से लाखों रुपये प्रीमियम राशि प्राप्त कर दुकानें किरायेदारों को दी गई यही नहीं इन नामजद इंतेजामिया कमेटी के सदस्यों ने अवैध मार्केट निर्माण हेतु अनुज्ञा प्राप्त करने मध्यप्रदेश शासन के समक्ष बोहरा समाज के 51वें धर्मगुरु जनाब मौलाना ताहिर सैफुद्दीन साहब वल्द मौलाना बुरहानुद्दीन साहब के नाम का फर्जी शपथ-पत्र वर्ष 2010 में शासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया जबकि बोहरा समाज के धर्मगुरु जनाब मौलाना ताहिर सैफुद्दीन साहब का स्वर्गवास शपथ-पत्र प्रस्तुति दिनांक से 45 वर्ष पूर्व यानि वर्ष 1965 में ही हो चुका था। उक्त संबंध में शिकायतकर्ताओं तनज़ील नासिर ईशान एवं जावेद खान द्वारा थाना हनुमानताल जबलपुर में ससाक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत करते कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले एवं अवैध मार्केट निर्माण करवाने वाले संबंधित संलिप्तों पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 420 व अन्य धाराओं के अंतर्गत नामजद एफ.आई.आर दर्ज करते आपराधिक प्रकरण कायम करने बाबत लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें मांग की गई है कि सभी दोषियों पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करते संलिप्तों को जेल भेजा जाये।

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