अपराध दर्पणजबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

वाहनों की खरीद-फरोख्त कर जालसाजी करने वाले आरोपियों के विरूद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज

जबलपुर दर्पण। पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री तुषार कांत विद्यार्थी (भा.पु.से.) द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध कारोबार में लिप्त असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।

आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्रीमति प्रियंका शुक्ला (भा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर श्री अखिलेश गौर के मार्गदर्शन में थाना हनुमानताल पुलिस द्वारा वाहनों के अवैध कारोबार में लिप्त 3 को गिरफ्तार कर 2 कार एवं 1 मोपेड जप्त किया गया है। थाना प्रभारी हनुमानताल श्री उमेश गोल्हानी ने बताया कि सोमवार को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि किलकारी गार्डन ठक्करग्राम में वसीम के घर के पास एक मारूती सुजुकी कम्पनी की बिटारा ब्रेजा बिना नम्बर की संदिग्ध अवस्था में खड़ी है सूचना पर बताये स्थान पर दबिश दी जहॉ बिना नम्बर की ब्रेजा बिटारा कार मिली जिसके संबंध में वसीम केा बुलाकर पूछताछ की गई जिसने कोई संतोष जनक उत्तर नहीं दिया और गाड़ी से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किये। उक्त गाड़ी संदिग्ध प्रतीत होने पर चैक करने पर चंेचिस नम्बर, इंजन नम्बर नष्ट करना पाये गये, कार कीमती लगभग 10 लाख की जप्त करत हुये वसीम से सघन पूछताछ की गयी जिसने पुरानी सेकेण्ड हेण्ड गाड़ियॉ खरीदने बेचने का काम करना बताते हुये बताया कि अलग अलग प्रदेशों से गाड़िया अपने दोस्त रसीद के साथ मिलकर लाकर जबलपुर में बेचता है। मारूती सुजुकी कम्पनी की बिटारा ब्रेजा कार बिना नम्बर की रसीद के साथ राजस्थान से फारूख नाम के व्यक्ति से खरीदा था तथा एक बिना नम्बर की ऑर्टिका कार मारूती कम्पनी की हैदराबाद से मनोहर यादव से वर्ष 2022 में 5 लाख रूपये में खरीदा थे जिसके कोई दस्तावेज नहीं थे, जिसे पूर्व में खरीदी गई ऑर्टिका कार क्रमांक एमपी 04 सी जेड 5742 का रजिस्टेशन नम्बर, हैदराबाद से खरीदी गई ऑर्टिका कार में लगाकर अपने दोस्त अशरफ केा 5 लाख 10 हजार रूपये में बेच दिया था उक्त गाड़ी की नम्बर प्लेट फर्जी है जानते हुये अशरफ ने कोई आपत्ति किये बिना ही मारूती कम्पनी की ऑर्टिका कार उससे खरीद ली, उक्त गाड़ी अशरफ के पास ही है एवं एक होण्डा कम्पनी की मेस्ट्रो स्कूटी बिना नम्बर की उसके पास रखी है वसीम की निशादेही पर वसीम के घर से होण्डा कम्पनी की बिना नम्बर की मेस्ट्रो स्कूटी कीमती लगभग 1 लाख रूपये है जप्त किया गया। रसीद एवं अशरफ की तलाश करते हुये सारा सिटी अमखेरा गोहलपुर में दबिश देते हुये रसीद को पकडा गया जिसने पूछताछ पर वसीम के साथ वाहन खरीदना बेचना स्वीकार किया, । इसी प्रकार बड़ी मदार टेकरी में दबिश देते हुये अशरफ को पकडा गया, जिसने वसीम एवं रसीद द्वारा बेची गई ऑर्टिका कार के संबंध में पूछताछ पर उक्त ऑर्टिका कार घर के बाहर मैदान में खड़ी होना बताया, उक्त गाड़ी के संबंध में पूछताछ करने पर अशरफ द्वारा ऑर्टिका कार वसीम एवं रसीद से बिना दस्तावेज के खरीदना स्वीकार करते हुये बताया कि वसीम ने ऑर्टिका कार जिसका रजिस्टेशन नम्बर एमपी 04 सीजेड 5742 गलत है जिसको खरीदकर 8-9 माह से चला रहा है । तीनों आरोपी वसीम पिता मोह. अब्दुल वहीद उम्र 33 वर्ष निवासी ठक्कर ग्राम किलकारी गार्डन हनुमानताल, रसीद पिता अहमद खान उम्र 44 वर्ष निवासी सारा सिटी अमखेरा गोहलपुर, अशरफ पिता शहीद अंसारी उम्र 24 वर्ष निवासी बड़ी मदार टेकरी हनुमानताल के विरूद्ध धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वसीम एवं अशरफ के कब्जे से जप्त की गई सम्पत्ति की कुल कीमती लगभग 20 लाख रूपये है।

उल्लेखनीय भूमिका:– आरोपियों को गिरफ्तार करने में उप निरीक्षक प्रभाकर सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक रामजी पाण्डे, आरक्षक प्रदीप, ब्रजेश, गौरव एवं प्रधान आरक्षक शिवशंकर, आरक्षक सफीक की सराहनीय भूमिका रही।

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