अवकाश पर प्रस्थान करना अथवा मुख्यालय छोड़ना प्रतिबंधित
मंडला दर्पण। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने विधानसभा आम निर्वाचन 2023 को सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले के समस्त शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों को आगामी आदेश तक अवकाश पर प्रस्थान करने अथवा मुख्यालय छोड़ने से प्रतिबंधित करने के आदेश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार किसी भी अधिकारी, कर्मचारी को 2 दिवस से अधिक का आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यालय प्रमुख अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव उप जिला निर्वाचन मण्डला को प्रेषित करेंगे तथा अनुमति प्राप्त कर कार्यालय प्रमुख अवकाश की स्वीकृति प्रदान करेंगे। चिकित्सा, मेडिकल अवकाश हेतु संबंधित शासकीय सेवक को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्वाचन कार्यालय, कार्मिक प्रबंधन शाखा में निर्वाचन कार्य से मुक्ति हेतु आवेदन कार्यालय प्रमुख से स्पष्ट अभिमत उपरांत अग्रेषित कर भेजा जाए। निर्वाचन से संबंधित आदेश, डाक प्राप्त करने हेतु समस्त शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालय अवकाश दिवस में भी खुले रखें जायें एवं कार्यालय प्रमुख संबंधित आदेश, डाक प्राप्त करने एवं समय-सीमा में वितरित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। किसी अधिकारी, कर्मचारी को उनके विभाग, कार्यालय प्रमुखों द्वारा यदि पूर्व अवकाश स्वीकृत किए गए हों तो ऐसे अवकाश निरस्त कर उन्हें कार्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।