जबलपुर दर्पणमध्य प्रदेश

माढोताल थाना का मामला गाडी विक्रय के बाद परेशान करने तथा आर.टी.ओ से नाम ट्रांसफर न कराने

जबलपुर दर्पण। राजा खान व अनिरूद्ध सोनी व रितिक चौहान गाडी विक्रय के बाद परेशान करने तथा आर.टी.ओ से गाड़ी का नाम ट्रांसफर न कराने की शिकायत, में अंश गुप्ता पिता श्री गोविंद प्रसाद गुप्ता उम्र 22 वर्ष निवासी मकान नं. 786 शंकर घी भंडार के पास गढाफाटक जबलपुर म.प्र निम्न शिकायत करता हूं, अधीक्षक 12-4-24 1224/24 से हिगिनिन यह कि दिनांक 20/03/2023 को कार बाजार दीनदयाल चौक इंडियन काफी हाऊस के सामने आई.एस.वी.टी. के पास जबलपुर म.प्र स्थित कार होम के राजा खान व अरिरूद्ध सोनी जिनसे मेरी बात कार को क्रय करने की हुई जिस पर राजा खान व अनिरूद्ध सोनी द्वारा एक गाड़ी थार 4×4 जिसका कलर ब्लेक व रजिस्टेशन नं एम.पी 20 सी. के 3300, व चेचिस नं. 24347, एंजिन नं. 35280 तथा माडल 2020 है जो कि आर.टी.ओ जबलपुर में रजिस्टर्ड है, उक्त वाहन का क्रय-विक्रय पत्र / इकरारनामा वाहन के पंजीकृत मालिक स्वामी श्री रितिक चौहान पिता श्री सतीश चौहान से कराया गया जिसमे वाहन की कीमत 1130000/- अंकन ग्यारह लाख तीस हजार रूपये मात्र मे कार क्रय करने का अनुबंध किया, यह कि मेरे द्वारा कार की कीमत 1130000/- अंकन ग्यारह लाख तीस हजार रूपये मात्र जिसमें मेरे द्वारा निम्नानुसार भुगतान किया गया है 230000/- अंकन दो लाख तीस हजार रूपये लेख किया गया है इसके अलावा भी मेरे द्वारा निम्नानुसार रूपये दिनांकित 25/02/2024 राशि 3000/- 23000/- 80000/-विवरण कार हाऊस नगद भुगतान श्री अनिरूद्ध सोनी 7.03.2024 को दिए थे।

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