जिला मुख्यालय के चिन्हित स्थानों को किया गया नो हार्न क्षेत्र घोषित
डिंडौरी, जबलपुर दर्पण ब्यूरो। जिला कलेक्टर विकास मिश्रा ने आदेश जारी कर बताया कि शहर के अंदर भारी वाहनों को प्रातः 09.00 बजे से रात्रि को 09.00 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित किया गया। जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा एवं नगर में यातायात दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किए जाने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। डिण्डौरी नगर में शासकीय चन्द्रविजय महाविद्यालय डिण्डौरी से डिण्डौरी शहर की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग से मण्डला बस स्टैंड डिण्डौरी तथा समनापुर तिराहा डिण्डौरी तक इसी प्रकार समनापुर तिराहा डिण्डौरी एवं मण्डला बस स्टेण्ड से शहर की और आने वाले मुख्य मार्ग से चन्द्रविजय महाविद्यालय तिराहा तक भारी वाहनों का नगर प्रवेश सुबह 09.00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान भारी वाहनों द्वारा अन्य स्थानों पर आने जाने हेतु बाईपास मार्ग उपयोग किया जावेगा। इसी तरह सिविल लाईन डिण्डौरी, जिला चिकित्सालय परिसर, जिला एवं सत्र न्यायालय एवं समस्त शासकीय विद्यालय परिसर ऐरिया को नो हार्न क्षेत्र घोषित किया जाता है। इन क्षेत्रों में लापरवारी करने वाले वाहन मालिकों/चालकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।