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शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल गाड़ासरई में आयोजित होगा रोजगार मेला

डिंडौरी, जबलपुर दर्पण ब्यूरो। जिला कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशन में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग और जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 12 जुलाई को प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल गाड़ासरई में जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। आयोजित रोजगार मेले में जिले के शिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। जिसमें प्रतिष्ठित एसआईएस सिक्युरिटी एंड इंटेलीजेंस सर्विस प्राईवेट लिमिटेड, वर्धमान यार्नस, सतलापुर मण्डीदीप भोपाल, शिव शक्ति एग्रोटेक एवं वर्धमान फेब्रिक शामिल हो रहे हैं। अभ्यर्थियों के लिए योग्यता 5वीं, 8वीं, 12वीं, स्नातक, एमबीए, आईटीआई/ डिप्लोमा फिटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एवं मैकेनिकल सिविल के अभ्यर्थी रोजगार मेला में शामिल हो सकते हैं। आवेदकों के लिए आयुसीमा 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी युवक-युवती पात्र होंगे किसी भी प्रकार की शैक्षिक योग्यता रखने वाले इस मेले में भाग ले सकते है। वेतनमान 9000/- से 27000/- योग्यता अनुसार है। रोजगार मेला में आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज के रूप में पासपोर्ट साइज फोटो, मार्कशीट मूलप्रति एवं फोटोकॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज लाना अनिवार्य किया गया है।

रविदास स्वरोजगार योजना एवं भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

इसी तरह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति डिंडोरी ने बताया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगारों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए दो स्वरोजगार योजनायें प्रारंभ की गई है। योजनाओं के तहत शर्ते व पात्रता, संत रविदास स्वरोजगार योजना है, इस योजना के तहत आवेदक न्यूनतम कक्षा 8 वीं पास हो, अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो एवं आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो। योजना के तहत् रुपए 1 लाख से रू. 50 लाख तक उद्योग इकाई के लिए ऋण बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। परियोजना लागत पर म.प्र. शासन द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अधिकतम 7 वर्षों तक के लिए अनुदान एवं नियमानुसार गारंटी फीस दी जाएगी। योजनाओं के तहत शर्ते व पात्रता, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना है। इस योजना के तहत 18 से 55 वर्ष तक की आयु के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगारों को रुपए 10 हजार से रुपए 1 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। योजना के तहत आवेदक को प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं शासन द्वारा नियमानुसार गारंटी फीस दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त योजनाओं के तहत हितग्राहियों के ऋण आवेदन-पत्र पोर्टल www.samast.mponline.gov.in पर स्वीकार किए जायेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग में संचालित म०प्र० आदिवासी वित्त एवं विकास निगम डिंडोरी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालयीन समय में मोबाइल नम्बर 8878489819 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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