जिला बदर के आरोपी को कारावास व अर्थदंड
जबलपुर दर्पण । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डी.पी. सू्त्रकार के द्वारा जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी राहुल उर्फ काला निवासी कोतवाली क्षेत्र को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत 4 माह का कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया हैं।
अभियुक्त को जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार जिला की राजस्व सीमाओं सहित मंडला डिंडौरी नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह, उमरिया की सीमाओं से 01 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया था, किन्तु वह
आदेश का उल्लंघन कर जबलपुर जिले की सीमा के अंदर पी.एच.ई. कालोनी के सामने ललपुर रोड थाना ग्वारीघाट में अपराध घटित करने के उद्देश्य से घूमता मिला था।प्रकरण में शासन की ओर से अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई।



