तबादला पर हाईकोर्ट की रोक
जबलपुर दर्पण । याचिकाकर्ता मिहपत लाल उईके सहायक संचालक उद्यान अतिरिक्त प्रभार उपसंचालक उद्यान जिला छिंदवाड़ा से सहायक संचालक उद्यान अतिरिक्त प्रभार उप संचालक उद्यान जिला बैतूल का स्थानांतरण दिनांक 17 6 2025 को मध्य प्रदेश शासन उद्यानकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल के द्वारा किया गया है। उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत की गई जिस पर न्यायालय को यह बताया गया कि स्थानांतरण नीति में यह उल्लेख किया गया है कि स्थानांतरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति इस पद के समक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए नियमित अधिकारी / कर्मचारी का स्थानांतरण कर उसका प्रभार कनिष्ठ अधिकारी को ना दिया जाये लेकिन राज्य सरकार के द्वाराइस बात को ध्यान में ना रखते हुए प्राथी क्लास 2का स्थानांतरण कर राज कुमार कोरी क्लास 3 वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार उपसंचालक उद्यान छिंदवाड़ा स्थानीय व्यवस्था के तहत प्रभार दिया राज कुमार कोरी को आहरण और वितरण का अधिकार भी नहीं है स्थानांतरण नीति के विरुद्ध है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा उस पद के समक्ष अधिकारी की पदस्थापना से पूर्ति की जाए तब न्यायालय के द्वारा स्थानांतरण आदेश दिनांक 17 6 2025 के आदेश को निरस्त करते हुए याचिका को अलाऊ कर दिया। याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने पैरवी की।



