जबलपुर दर्पण
हत्या के आरोपी को मिला आजीवन कारावास

जबलपुर दर्पण । न्यायालय विपिन सिंह भदोरिया सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय में गोरखपुर थाना अंतर्गत हत्या करने के आरोपी बंटी उर्फ ब्रजेश को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 17 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण के अनुसार 31 दिसम्बर 2023 को बंटी तिवारी ने संजय मिश्रा को फोन करके बुलाया कि गुप्ता टाल के पास आ जाओ, जब संजय टाल के पास पहुंचा तो बंटी और उसके साथ खडे लडकों ने गोली चलाये जिससे संजय के कमर के उपर पीठ में गोली लगी थी, तदोपरांत उसकी मौत हो गई थी। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वर्षा वैद्य के द्वारा पैरवी की गई।


