पवित्र स्थल में तोड-फोड करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त
जबलपुर दर्पण । जेएमएफसी न्यायालय अजय उइके सिहोरा ने पवित्र स्थल में तोड-फोड करने वाले आरोपियों की जमानत आवेदन निरस्त कर दी। विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे व राजकुमार शर्मा ने बताया कि फरियादी रहूप शाह द्वारा हमराह मुबारक शाह, जाहिद अली शाह, शहनशा शाह द्वारा उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि 19 फरवरी को रात करीब 10/30 बजे फरियादी रहूप शाह एवं मुबारक शाह तथा आस पास के और भी लोग बाबा साहब के मजार के पास खड़े हुये थे तभी आजाद चौक की घटना को लेकर पृथ्वी चौहान, जितेन्द्र उर्फ जित्तू बर्मन, भगत चौहान, कल्लू गुप्ता, राहुल श्रीवास्तव, सक्षम गुप्ता, करिया झारिया एवं करिया झारिया का भाई तथा उनके साथ अन्य 25 से 30 लोग हाथो मे लाठी, झंडा रड एवं तलवार लिये मजार सरीफ में घुस गये जब हम लोगो ने मना किया तो ये लोग हम लोगो को माँ बहन की गंदी गंदी गालिया देने लगे हम लोग वहा से डर के कारण भाग गये फिर वो लोग हमारे पवित्र स्थल सैय्याद बाबा की मजार में तोड़ फोड़ करना शुरु कर दिये एवं बाबा का अपमान करने लगे जिससे हमारी धार्मिक भावनाये आहत् हुयी है एवं मजार में रखी दान पेटी तोड़ दिये तथा मजार में रखी चादी का छत्र जो करीब 15 हजार रूपये का चोरी कर ले गये तथा मुबारक शाह के घर के सामने खड़ी उसकी मोटर सायकिल एवं चार पहिया वाहन तथा घर में लगा कैमरा भी तोड़ फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिये है। उसके बाद वहा से वे लोग चले गये थे। घटना को मुबारक शाह, जाहिद अली शाह. शाहनथा शाह एवं अन्य लोगों ने देखा सुना है। उक्त घटना के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध धारा 189(1).190.296 (बी), 324(4),301,125,298,305 (डी) बीएनएस का पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया जहां से उन्हें को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। एवं अभियुक्तगण बनवारी, राहुल, करण ऊर्फ राजू, सक्षम ऊर्फ रामजी एवं जीतेन्द्र ऊर्फ जित्तू द्वारा न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पत्र पेश किया गया। एडीपीओ के विधिक तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय ने अभियुक्तगण बनवारी, राहुल, करण ऊर्फ राजू, सक्षम ऊर्फ रामजी एवं जीतेन्द्र ऊर्फ जित्तू की जमानत आवेदन निरस्त की गई ।
