मारपीट करने पर मिली सजा एवं अर्थदंड
जबलपुर दर्पण । न्यायालय गौरव प्रज्ञानंद के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना थानांतर्गत हत्या करने के आरोपी शुभम झारिया व गौरव झारिया को धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रू अर्थदण्ड
से दण्डित किया गया।
05.08.2022 को आपसी रंजिश के चलते चिराग गौतम को शुभम झारिया व गौरव झारिया ने पीठ में चाकू मारकर हत्या कर दी थी। शासन की ओर से स्मृतिलता बरकडे विशेष लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई ।
लापरवाही पूर्वक कार्य करने पर मिली 6 माह की सजा जबलपुर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शुभांगी पालो दत्त के द्वारा आरोपी उत्तम सिंह महोबिया को थाना बरेला के अंतर्गत टेंट का कार्य लापहरवाही पूर्वक करने पर धारा 304ए भादवि में 6 माह का कारावास एवं 3 हजार रूपये का अर्थदंड से दंडित किया। 21.06.2014 को ग्राम कटियाघाट में शिवप्रसाद बेन की लड़की शान्ति बेन की शादी का कार्यक्रम सामुदायिक भवन में था। कार्यक्रम में टेन्ट हाउस के मालिक उत्तम महोबिया द्वारा टेन्ट एवं लाईट डेकोरेशन का कार्य किया गया था। आरोपी के द्वारा लोहे के पाइप पर बिजली के तार लापरवाही पूर्वक लगाए गए थे।
सौरभ वंशकार को लोहे के पाइप से बिजली का करेंट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। शासन की ओर से अभय मिश्रा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा मामले में पैरवी की गई।
गोली मारकर हत्या करने वाले को मिला आजीवन कारावास जबलपुर। न्यायालय विपिन सिंह भदोरिया सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय में अंतर्गत थाना गोरखपुर में हत्या करने पर आरोपी बंटी उर्फ ब्रजेश को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 31/10/2023 को बंटी तिवारी ने संजय मिश्रा को फोन करके बुलाया कि गुप्ता टाल के पास आ जाओ, जब संजय टाल के पास पहुंचा तो बंटी और उसके साथ खडे लडकों ने गोली चला दी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी।
प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वर्षा वैद्य के द्वारा पैरवी की गई।
पति की हत्या कराने वाली पत्नी, प्रेम को मिला आजीवन कारावास
जबलपुर। न्यायालय सुनील कुमार विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट के द्वारा पारित निर्णय में अंतर्गत थाना बरगी में हत्या करने के आरोपी
प्रहलाद पटेल, विष्णु पटेल, विकाश पटेल एवं संगीता मरावी को धारा 302/120B भा.द.सं. के तहत आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
एवं आरोपीगण प्रहलाद पटेल, विष्णु पटेल, विकाश पटेल को धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अपराध में भी दोषी पाया गया ।
अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने अपने पति मृतक प्रेम सिंह मरावी की हत्या प्रेमी के साथ मिलकर करवा दी थी। शासन की ओर से नविता पिल्लै सहायक जिला लोक अभियोजन द्वारा मामले में पैरवी की गई।
चाकू मारकर हत्या करने वाले को मिला आजीवन कारावास
जबलपुर। न्यायालय अभिषेक सक्सेना अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा पारित निर्णय में अंतर्गत थाना गोहलपुर में हुई हत्या के आरोपी आशीष श्रीवास्तव को धारा 302 भा.द.सं. के तहत आजीवन कारावास एवं 5 सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
19.06.2024 को रात्रि 10 बजे घर के आंगन में लगा पानी का नल खुला हुआ था तथा उसमे से पानी बह रहा था, नल से पानी बहता हुआ देखकर अभियुक्त आशीष श्रीावास्तव प्रथम मंजिल से गाली देते हुए नीचे आया। मृतक शिव उर्फ मनोज के द्वारा अभियुक्त आशीष को गालिया देने से मना करने पर अभियुक्त आशीष ने मृतक मनोज सोनी को चाकू से मारकर गले में चोट पहुंचा कर हत्या कर दी थी।
शासन की ओर से बविता नागदेव व कृष्ण गोपाल तिवारी सहायक जिला लोक अभियोजन द्वारा मामले में पैरवी की गई।
मारपीट करने पर मिला एक वर्ष का कारावास
जबलपुर। न्यायालय किरण वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा पारित निर्णय में अंतर्गत थाना रांझी में मारपीट करने के आरोपी टोनी उर्फ साईमन को धारा 325 भा.द.सं. के तहत एक वर्ष का कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
10.05.2016 को फरियादी सावन मलिक के साथ मारपीट की थी। शासन की ओर से विशाल सिंह सहायक जिला लोक अभियोजन द्वारा मामले में पैरवी की गई।
धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दंगाइयो की जमानत खारिज
जेएमएफसी न्यायालय सिहोरा ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दंगाइयो की जमानत आवेदन निरस्त कर दी। 19/02/2026 को जय ज्योति समिति आजाद चौक सिहोरा में माता की आरती हो रही थी, आरती में फरियादी अंकेश गुप्ता एवं फरियादी अंकेश गुप्ता के साथ आदर्श गुप्ता, रामजी गुप्ता, स्वयं गुप्ता, ऋतु वर्मन, बनवारी गुप्ता, अंकित गुप्ता, सक्षम गुप्ता, राहुल गुप्ता एवं अन्य लोग भी रहे कि तभी मदीना मस्जिद आजाद चौक सिहोरा के अंदर एवं बाहर से बहुत सारी भीड आई। भीड में से साकिर मकरानी, ताहिर मकरानी, आबिद राईन, आशिक बावा, समीर खान, आसमानी भाईजान, फरदीन, शादाब, नौशाद, अब्दुल, इमरान शाह, जावेद राईन, ओवेद राईन, नाशीर अंसारी, अनवर राईन, राजा मकरानी, समीर मकरानी, छोटू अंसारी, अशरफ मकरानी, हप्पू मछली वाला, तनवीर राईन एक राय होकर आये और फरियादी एवं सभी लोगों को मा बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगे, जिन्हें आरती कर रहे अन्य लोगों के द्वारा समझाया गया जिसके बाद कुछ देर तक विवाद शांत रहा फिर इसके बाद वहीं पर मोहम्मद तौसीर, सोहेल शाह, अकरम शाह, मोहम्मद शिन्दबाज, एवं अन्य बहुत सारे लोग खतरनाक रूप से ईंट पत्थर लेकर आये और पहले आई भीड में शामिल हो गये इसके बाद पुनः सभी लोग एक राय होकर मंदिर के और सभी लोगों के ऊपर ईंट पत्थर मारने लगे तथा मंदिर के सामने लगी स्टील की रेलिंग तोड दिये, एवं देवी देवताओं का अपमान करने लगे, जिससे सभी लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। तोडफोड से मंदिर में काफी नुकसान हुआ है। कुछ देर बाद पुलिस बल आ जाने से सभी आरोपी लोग मौके से भागने लगे तथा कुछ लोग मस्जिद के अंदर छुप गये। उक्त घटना के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 190,191(2),191(3),296 बी,115(2),298,324(2),299,125,351(3)बी०एन०एस० का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया एवं सभी दंगाइयो को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से उनकी जमानत खारिज कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। प्रकरण में शासन की ओर से अजय दुबे एडीपीओ ने पैरवी की।
