सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के 52 प्रकरणों को जबलपुर हाईकोर्ट को किया ट्रांसफर
जबलपुर दर्पण । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में ओबीसी आरक्षण के बिचाराधीन सभी प्रकरणों को मध्य प्रदेश सरकार (महाधिवक्ता) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कराए गए थे, जो दो अलग-अलग बेचो में अलग-अलग खंडपीठ के समक्ष पेंडिंग थे ! जिन में से लगभग एक दर्जन मामले जो जस्टिस नरसिम्हा एवं जस्टिस आलोक आराधे के समक्ष नियत थे तथा जिनमे ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर द्वारा नियमित सुनवाई हेतु आवेदन दाखिल किए हैं थे उनमे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2026 को फाइनल आदेश पारित कर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को वापस भेज दिए गए थे तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से उक्त समस्त प्रकरणों को विशेष बेंच गठित कर 3 महीने के अंदर निराकृत करने के आदेश पारित किए गए थे। उक्त आदेश मे सुप्रीम कोर्ट ने दो एस.एल.पी. जिनमे दीपक कुमार पटेल विरूध मध्य प्रदेश शासन एवं हरिशंकर बरोदिया विरूध मध्य प्रदेश शासन को अपने समक्ष सुनवाई हेतु बापस रीकाल कर लिए गए हैं शेष आदेश 19/02/2026 यथावत रहेगा। ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, वरुण ठाकुर ने पक्ष रखा उन समस्त मामलों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मे 2 अप्रैल को सुनवाई नियत हैं ।


