मारपीट के आरोपीगण को मिली एक वर्ष की सजा

जबलपुर दर्पण । न्यायालय श्रद्धा सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा पारित निर्णय में अधारताल थाना अंतर्गत
मारपीट करने के आरोपीगण संजय विश्वकर्मा को धारा धारा 324 भा.द.स के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड एवं आरोपी सुलोचना विश्वकर्मा एवं मुकेश विश्वकर्मा को धारा 323 में 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं 5-5 सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं।
आरोपियों ने 23 मार्च 2024 को पुराने विवाद को लेकर
फरियादी रमा बाई को लकड़ी के डंडे से मारा, जिससे उसके सिर में चोट आई थी। जिसकी थाने में रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी। प्रकरण में शासन की ओर से नीरू कुशवाह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई।



