महिला से छेडछाड पर मिला 1 वर्ष सश्रम कारावास

जबलपुर दर्पण | न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा पनागर थानान्तगत महिला से छेड़छाड़ करने के आरोपी होरी लाल कोल उर्फ संजू कोल को धारा 354 भादस में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रू अर्थदण्ड से दंडित किया है | अभियोजन ने न्यायालय को बताया की 12 मई 2020 को मनरेगा योजना के अंतर्गत गांव से एक किलोमीटर दूर टीकाराम के जमीन की गुडाई करने तथा पेड पौधों की साफ सफाई करने गई हुई थी। फिर काम खत्म होने के बाद अपने घर अकेली वापस जा रही थी वहां गांव का संजू कोल खडा हुआ था जो बुरी नियत से उसका हाथ पकडकर अपनी तरफ खींचने लगा और उससे बोलने लगा कि उससे बात करो। उसने जब उससे बात करने को मना की और अपना हाथ छुडाने लगी तो वह उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा तथा उसे धमकी देने लगा कि अगर वह उससे बात नहीं करेगी तो वह उसे जान से मार देगा।फरियादी ने थाना पनागर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी | प्रकरण मे शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रागिनी जैन द्वारा पैरवी की गई।



